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जरदारी भ्रष्टाचार के दो मामलों से बरी

पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति व विपक्षी पार्टी पीपीपी के उपाध्यक्ष आसिफ अली जरदारी को भ्रष्टाचार के दो मामलों से बरी कर दिया है। जरदारी पर 1990 के दशक में पूर्व नवाज शरीफ सरकार के दौरान एआरवाई गोल्ड व उरसुस ट्रैक्टर घोटाला में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था।

By Sachin kEdited By: Published: Fri, 12 Dec 2014 03:29 PM (IST)Updated: Fri, 12 Dec 2014 03:38 PM (IST)
जरदारी भ्रष्टाचार के दो मामलों से बरी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति व विपक्षी पार्टी पीपीपी के उपाध्यक्ष आसिफ अली जरदारी को भ्रष्टाचार के दो मामलों से बरी कर दिया है। जरदारी पर 1990 के दशक में पूर्व नवाज शरीफ सरकार के दौरान एआरवाई गोल्ड व उरसुस ट्रैक्टर घोटाला मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था।

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अदालत से इन मामलों में बरी होने के बावजूद जरदारी पर अभी एसजीएस व कोटैक्ना से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। ये मामले भी उसी समय के हैं। इनकी सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा 2004 में मुक्त किए जाने से पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के उपाध्यक्ष जरदारी ने कई साल जेल की सलाखों के पीछे बिताए थे।

अपने शासन के दौरान भुट्टो के साथ राजनीतिक सौदे के तहत मुशर्रफ ने राष्ट्रीय संधि अध्यादेश (एनआरओ) के जरिए भुट्टो व जरदारी पर लगे भ्रष्टाचार के सभी मामले रद कर दिए थे। लेकिन 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ को गैरकानूनी मानते हुए मामले फिर खोलने का आदेश दिया था।

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