26/11 हमला: आतंकियों को बोट बेचने वालों को समन
इस्लामाबाद। मुंबई हमले के मामले की सुनवाई कर रही पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने शनिवार को आरोपियों को नाव और अन्य उपकरण बेचने वालों को समन जारी किया है। इसके साथ ही मामले की सुनवाई छह अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
इस्लामाबाद। मुंबई हमले के मामले की सुनवाई कर रही पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने शनिवार को आरोपियों को नाव और अन्य उपकरण बेचने वालों को समन जारी किया है। इसके साथ ही मामले की सुनवाई छह अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
रावलपिंडी की अदियाला जेल के एक बंद कमरे में मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश चौधरी हबीब-उर-रहमान ने हमजा बिन तारीक, मुहम्मद अली, मुहम्मद सैफुल्ला, उमर दराज, साकिब इकबाल और अतीक अहमद के नाम पर समन जारी किया है। मुख्य अभियोजक चौधरी जुल्फिकार अली ने सुनवाई के बाद बताया, 'आरोपियों ने इन लोगो ं से ही बोट, इंजन और अन्य संबंधित उपकरण खरीदे थे।'
उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी न्यायिक आयोग को मुंबई में चार गवाहों के बयान दर्ज करने और उनसे जिरह करने की इजाजत दिए जाने के पाकिस्तान के आग्रह का भारतीय अधिकारियों द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। जुल्फिकार अली ने अदालत से इस मामले की रोजाना सुनवाई किए जाने से संबंधित याचिका स्वीकार किए जाने का भी आग्रह किया है।
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