मुंबई हमला मामले में पाक सरकार व सात आरोपियों को नोटिस
याचिका में उस नौका (अल फौज) की जांच-पड़ताल की मांग की गई है, जिसके जरिये दस लश्कर आतंकी भारतीय तट पर पहुंचे थे।
लाहौर। पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने एक याचिका पर गुरुवार को 2008 के मुंबई हमला मामले में सरकार और लश्कर ए तैयबा कमांडर जकीउर रहमान लखवी समेत सात आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किए।
याचिका में उस नौका (अल फौज) की जांच-पड़ताल की मांग की गई है, जिसके जरिये दस लश्कर आतंकी भारतीय तट पर पहुंचे थे।
अदालत से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों से अगली सुनवाई पर 22 सितंबर को अपने-अपने पक्ष रखने के लिए कहा गया है।
पिछले महीने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुंबई मामले में निचली अदालत के उस फैसले को रद कर दिया था जिसमें एक आयोग को कराची में खड़ी नौका "अल फौज" की जांच पड़ताल की अनुमति नहीं दी गई थी।
निचली अदालत के फैसले को "त्रुटिपूर्ण और कानून के अनुसार नहीं" मानते हुए हाई कोर्ट ने "अल फौज" की जांच पड़ताल की अनुमति दे दी थी। फेडरल इंवेस्टीगेशन एजेंसी के मुताबिक, हमलावरों ने कराची से मुंबई पहुंचने के लिए "अल फौज" समेत तीन नौकाओं का इस्तेमाल किया था।
सुरक्षा एजेंसियों ने उस दुकान और उसके मालिक का पता लगा लिया था, जहां से साजिशकर्ताओं ने नौका और उसका इंजन खरीदा था। साथ ही धन के लेन-देन वाली कंपनी का भी पता लगा लिया गया था।
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