मुंबई हमले में प्रयुक्त बोट के निरीक्षण की अनुमति
यह बोट फिलहाल कराची बंदरगाह के अधिकारियों के पास है।
इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान में आतंकवाद निरोधी अदालत ने न्यायिक आयोग को 2008 के मुंबई आतंकी हमले में प्रयुक्त हुई नौका (बोट) के निरीक्षण का आदेश दिया है। लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने इस बोट का इस्तेमाल कराची से भारतीय जल सीमा तक पहुंचने के लिए किया था। यह बोट फिलहाल कराची बंदरगाह के अधिकारियों के पास है।
मंगलवार को अदालत ने फेडरल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एफआइए) की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया जिसमें अलफौज नाम की बोट के निरीक्षण की आवश्यकता जताई गई थी। एजेंसी ने ही न्यायिक आयोग कराची भेजे जाने की गुजारिश की थी। आयोग बोट के निरीक्षण के साथ ही मुनीर नाम के प्रत्यक्षदर्शी का बयान भी दर्ज करेगा। अदालत ने मामले में बोट को सुबूत के तौर पर शामिल किए जाने की भी मंजूरी दे दी।
उल्लेखनीय है कि चंद रोज पहले ही भारत ने मुंबई हमला मामले की जांच में आ रही कानूनी दिक्कतों के संबंध में पाकिस्तान सरकार को पत्र लिखा था। एफआइए इस मामले में एक आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। इसमें संदिग्ध के तौर पर सूफियान जफर के नाम का उल्लेख किया गया है लेकिन उसके खिलाफ कोई सुबूत नहीं मिलने की बात कही गई है। उस पर आतंकियों को आर्थिक मदद देने का आरोप है। लश्कर का कार्रवाई प्रमुख जकी उर रहमान लखवी मामले का मुख्य आरोपी है।
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