मुंबई हमले में प्रयुक्त नाव के निरीक्षण की अनुमति
अल फौज नाम की यह नौका फिलहाल कराची के बंदरगाह अधिकारियों के कब्जे में है।
इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तानी अदालत ने 2008 में हुए मुंबई हमले में आतंकियों द्वारा प्रयुक्त नाव के निरीक्षण की अनुमति दे दी है। इस नाव से दस आतंकी कराची तट से भारतीय जल सीमा तक आए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। अल फौज नाम की यह नौका फिलहाल कराची के बंदरगाह अधिकारियों के कब्जे में है।
मुंबई हमला मामले में सरकारी वकील चौधरी अजहर ने बताया कि हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को कानूनी मान्यताओं के विरुद्ध करार दिया। अभियोजन पक्ष ने नाव को केस प्रॉपर्टी बनाए जाने की आवश्यकता बताते हुए प्रार्थना पत्र दिया था। उल्लेखनीय है कि भारतीय सीमा में पहुंचकर आतंकियों ने एक भारतीय नौका पर कब्जा किया था और उसमें सवार चार लोगों को मार डाला था।
कब्जा की हुई नौका से ही वे मुंबई पहुंचे थे और कई स्थानों पर हमला किया था। इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे। इधर रावलपिंडी की आदियाला जेल में बनी ट्रायल कोर्ट की सुनवाई में बुधवार को अभियोजन पक्ष ने बताया कि 24 गवाहों को पेश करने के संबंध में पाकिस्तान द्वारा भारत सरकार को लिखे गए पत्र का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।
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