भारतीय कारोबारी 20 मिलियन डॉलर की ठगी का दोषी करार
भारतीय मूल के जाने-माने कारोबारी और 'किंग कॉन' नाम से मशहूर केतन सोमैया को ब्रिटेन की अदालत ने निवेशकों से 20 मिलियन डॉलर ठगने का दोषी पाया है। 52 वर्षीय केतन को ब्रिटेन की ओल्ड बेली कोर्ट ने शुक्रवार को नौ आरोपों पर दोषी ठहराया।
लंदन। भारतीय मूल के जाने-माने कारोबारी और 'किंग कॉन' नाम से मशहूर केतन सोमैया को ब्रिटेन की अदालत ने निवेशकों से 20 मिलियन डॉलर ठगने का दोषी पाया है। 52 वर्षीय केतन को ब्रिटेन की ओल्ड बेली कोर्ट ने शुक्रवार को नौ आरोपों पर दोषी ठहराया। सोमैया को दो पीड़ितों को धोखा देकर उनसे 19.5 मिलियन डॉलर की रकम ठगने का दोषी पाया गया जबकि 3.5 मिलियन डॉलर की ठगी के दो आरोपों से अदालत ने उन्हें मुक्त कर दिया।
ब्रिटेन आने से पूर्व केन्या के निवासी रहे सोमैया पर वहां भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उन पर एक अफ्रीकी बैंक को डुबाने और गोल्डन घोटाले से केन्याई अर्थव्यवस्था को तबाह करने के भी आरोप हैं।
सोमैया को दोषी ठहराते हुए अदालत ने कहा कि उनकी विलासितापूर्ण जीवनशैली लोगों के पैसों से चलती थी, जिसे उन्होंने ले तो लिया, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटाया। ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार-बार किया गया। एक साल के भीतर ही सोमैया पर कारोबारी मुरली मीरचंदानी से 23 मिलियन डॉलर ठगने का आरोप है, जो उसने अपनी कंपनी में निवेश करने का वादा कर लिया था। जज ने बताया कि इस 23 मिलियन डॉलर में से कुछ ब्याज को छोड़कर बाकी रकम सोमैया ने कभी वापस नहीं की। फूड व केमिकल्स कारोबार से जुड़े मीरचंदानी ने दस साल तक रकम वापस मिलने का इंतजार करने के बाद सोमैया के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत ने पाया कि सोमैया ने मुरली मीरचंदानी के अलावा कई और लोगों को ठगा है।