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हाफिज की शरई अदालत से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के अगुआई वाले संगठन जमात-उद-दावा को पाकिस्तान की एक अदालत ने नोटिस जारी किया है।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Thu, 21 Apr 2016 12:28 AM (IST)Updated: Thu, 21 Apr 2016 12:43 AM (IST)
हाफिज की शरई अदालत से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

लाहौर, प्रेट्र । 2008 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के अगुआई वाले संगठन जमात-उद-दावा को पाकिस्तान की एक अदालत ने नोटिस जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट के न्यायाधीश शाहिद बिलाल हसन ने मंगलवार को तालिबान की शैली में चलाई जा रही शरई अदालत को लेकर यह नोटिस जारी किया।

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उन्होंने जमात के शरई अदालत प्रमुख काजी हाफिज इदरीस, पाक सरकार के गृह सचिव, केंद्रीय कानून मंत्री, पंजाब के मुख्य सचिव, प्रांतीय पुलिस महानिरीक्षक और लाहौर के पुलिस प्रमुख से 26 अप्रैल तक इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। खालिद सईद की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने कहा कि दारल कजा शरई एक समानांतर निजी न्यायिक व्यवस्था है जो गैर कानूनी है। सईद ने इस अदालत से समन मिलने की शिकायत हाई कोर्ट से की है। उसने अदालत को बताया कि सरकारी अधिकारियों और देश के मुख्य न्यायाधीश को भी उसने इस समन को लेकर आवेदन दिया था, पर उनसे कोई जवाब नहीं मिला।


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