नवाज शरीफ की पुनर्विचार याचिका पर 12 को सुनवाई
पनामा पेपर लीक मामले में नवाज शरीफ को संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित किये जाने के फैसले को चुनौती दी है।
इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट 12 सितंबर (मंगलवार) को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिजनों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा। उन्होंने पनामा पेपर लीक मामले में नवाज शरीफ को संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित किये जाने के फैसले को चुनौती दी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यों वाली पीठ ने 28 जुलाई को सुनाया था। इसके चलते नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी गंवानी पड़ी थी।
पाकिस्तान की कई राजनीतिक पार्टियों की याचिका पर यह फैसला हुआ था। फैसले पर पुनर्विचार याचिका पर जस्टिस एजाज अफजल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी। नवाज शरीफ, उनके परिजनों और पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार ने पूर्व में हुए फैसले के खिलाफ अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक पुनर्विचार याचिका पर वही न्यायाधीश या पीठ सुनवाई करती है जिसने मूल फैसला दिया होता है। इस दौरान वे केवल फैसले के तकनीकी बिन्दुओं पर विचार करते हैं। ज्यादातर मामलों में ये फैसले नहीं बदले जाते हैं।
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