भ्रष्टाचार मामले में जरदारी को नौ दिसंबर को पेश होने का आदेश
पाकिस्तान की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के पांच मामलों में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को नौ दिसंबर को पेश होने को कहा है।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के पांच मामलों में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को नौ दिसंबर को पेश होने को कहा है।
जस्टिस मुहम्मद बशीर की पीठ ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो [एनएबी] को जरदारी केवकील को उनके खिलाफ दायर संदर्भो की प्रतियां देने का फिर से निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान पूर्व कानून मंत्री फारुक एच नाइक ने पीठ को भरोसा दिलाया कि अगली सुनवाई में पूर्व राष्ट्रपति पेश होंगे। अदालत ने जरदारी को मंगलवार को पेश होने से छूट प्रदान कर दी थी क्योंकि वह विदेश में हैं। उन्हें समन जारी करके अगली सुनवाई में पेश होने को कहा गया है।
जरदारी को सौ शस्त्र लाइसेंस, बुलेटप्रूफ कार रखने की अनुमति
वर्ष 2008 में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ द्वारा लाए गए नेशनल रीकंसीलिएशन आर्डिनेंस [एनआरओ] के जरिए जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को पांच साल पहले बंद कर दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश को रद कर दिया था। एनएबी उस समय जरदारी के खिलाफ दोबारा मामला नहीं खोल पाया था क्योंकि राष्ट्रपति को संविधान के तहत छूट मिली हुई है। जरदारी ने गत सितंबर में अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किया था।
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