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एक और अमेरिकी अदालत ने यात्रा प्रतिबंध पर रोक को रखा बरकरार

एक और अमेरिकी अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित यात्रा प्रतिबंध पर रोक को बरकरार रखा है।

By Kishor JoshiEdited By: Published: Tue, 13 Jun 2017 11:53 AM (IST)Updated: Tue, 13 Jun 2017 11:53 AM (IST)
एक और अमेरिकी अदालत ने यात्रा प्रतिबंध पर रोक को रखा बरकरार
एक और अमेरिकी अदालत ने यात्रा प्रतिबंध पर रोक को रखा बरकरार

सिएटल (एपी)। अमेरिका की एक और संघीय अपीलीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित यात्रा प्रतिबंध आदेश पर रोक को बरकरार रखा है। इस आदेश के तहत छह मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी।

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सेन फ्रांसिसको स्थित नौवीं अमेरिकी सर्किट अपीलीय अदालत की तीन जजों की पीठ ने सोमवार को सर्वसम्मति से यह फैसला दिया। यह फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए एक और कानूनी हार है। न्यायाधीशों ने कहा कि राष्ट्रपति ने लोगों की राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव करके अमेरिकी आव्रजन कानून का उल्लंघन किया है।

इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप यह साबित करने में भी असफल रहे कि देश में उन लोगों का प्रवेश अमेरिकी हितों के लिए खतरा है। इससे पहले विर्जीनिया की चौथी अमेरिकी सर्किट अपीलीय अदालत ने भी 25 मई को यात्रा प्रतिबंध के खिलाफ फैसला सुनाया था। एक जून को सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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