Move to Jagran APP

बांग्लादेश में न्यायाधीशों के खिलाफ संसद में नहीं चलेगा महाभियोग

बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को ध्वनिमत से सही ठहराया।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Mon, 03 Jul 2017 05:40 PM (IST)Updated: Mon, 03 Jul 2017 05:40 PM (IST)
बांग्लादेश में न्यायाधीशों के खिलाफ संसद में नहीं चलेगा महाभियोग
बांग्लादेश में न्यायाधीशों के खिलाफ संसद में नहीं चलेगा महाभियोग

ढाका, प्रेट्र। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने संसद से न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग चलाने का अधिकार छीन लिया है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को 2014 के संविधान संशोधन को निष्प्रभावी कर दिया। इसी संशोधन के जरिये संसद को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग चलाने की शक्ति प्रदान की गई थी। बांग्लादेश सरकार ने सर्वोच्च अदालत के इस फैसले को संसद के स्वायत्त प्राधिकार को नजरअंदाज करने वाला करार दिया है।

loksabha election banner

बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को ध्वनिमत से सही ठहराया। हाई कोर्ट ने 16वें संविधान संशोधन को गैरकानूनी करार दिया था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि शीर्ष कोर्ट की सात सदस्यीय पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार की अपील पर 11 दिनों तक सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सरकार की अपील के पक्ष और विपक्ष में दलीलें सुनने के बाद अपील को खारिज करने के योग्य पाया।

अटार्नी जनरल महबेबेय आलम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जाहिर की। उन्होंने आशंका जताई कि इससे संसद का स्वायत्त प्राधिकार नजरअंदाज हो सकता है। उन्होंने कहा कि वे सरकार के साथ परामर्श कर शीर्ष अदालत से पुनर्विचार का अनुरोध कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें: PoK में आजादी के नाम पर हाफिज सईद का डोनेशन कैंप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.