बांग्लादेश में न्यायाधीशों के खिलाफ संसद में नहीं चलेगा महाभियोग
बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को ध्वनिमत से सही ठहराया।
ढाका, प्रेट्र। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने संसद से न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग चलाने का अधिकार छीन लिया है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को 2014 के संविधान संशोधन को निष्प्रभावी कर दिया। इसी संशोधन के जरिये संसद को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग चलाने की शक्ति प्रदान की गई थी। बांग्लादेश सरकार ने सर्वोच्च अदालत के इस फैसले को संसद के स्वायत्त प्राधिकार को नजरअंदाज करने वाला करार दिया है।
बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को ध्वनिमत से सही ठहराया। हाई कोर्ट ने 16वें संविधान संशोधन को गैरकानूनी करार दिया था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि शीर्ष कोर्ट की सात सदस्यीय पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार की अपील पर 11 दिनों तक सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सरकार की अपील के पक्ष और विपक्ष में दलीलें सुनने के बाद अपील को खारिज करने के योग्य पाया।
अटार्नी जनरल महबेबेय आलम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जाहिर की। उन्होंने आशंका जताई कि इससे संसद का स्वायत्त प्राधिकार नजरअंदाज हो सकता है। उन्होंने कहा कि वे सरकार के साथ परामर्श कर शीर्ष अदालत से पुनर्विचार का अनुरोध कर सकते हैं।
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