अमेरिका ने अब मंगेतर को माना करीबी रिश्तेदार
नियमों के तहत दादा-दादी, पोता-पोती, नाना-नानी, चाचा-चाची, भतीजा-भतीजी, साला-साली, मंगेतर आदि को करीबी रिश्तेदार के दायरे से बाहर रखा गया था।
वाशिंगटन, रायटर। छह मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाने के तुरंत बाद इसके प्रावधानों में एक संशोधन किया गया है। अमेरिकी सरकार ने अब मंगेतर को करीबी रिश्तेदार की श्रेणी में रखने का फैसला किया है। इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावद जरीफ ने यात्रा प्रतिबंध की निंदा की है। उन्होंने कहा कि दादा-दादी को अपने नाती-पोतों से मिलने से रोकना शर्मनाक है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिलने के बाद ट्रंप सरकार ने एक दिन पहले ही छह मुस्लिम बहुल देशों (ईरान, सीरिया, लीबिया, यमन, सूडान और सोमालिया) के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए प्रावधान इन देशों के नागरिकों और शरणार्थियों पर गुरुवार से ही लागू हो गए। इनके तहत प्रतिबंधित देशों से वही लोग अमेरिका आ सकेंगे, जिनका कोई करीबी रिश्तेदार अमेरिका में होगा।
नियमों के तहत दादा-दादी, पोता-पोती, नाना-नानी, चाचा-चाची, भतीजा-भतीजी, साला-साली, मंगेतर आदि को करीबी रिश्तेदार के दायरे से बाहर रखा गया था। अब इसमें बदलाव करते हुए मंगेतर को करीबी रिश्तेदार मान लिया गया है। इसके अलावा ट्रंप सरकार ने दामाद, बहू और सौतेले भाई-बहन को करीबी रिश्तेदार माना है।
अवैध प्रवासियों पर रोक को विधेयक पास
अवैध प्रवासियों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में नए कानून को मंजूरी मिल गई है। प्रतिनिधि सभा में 'नो सैंक्चुरी फॉर क्रिमिनल्स एक्ट' (अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं) कानून को 195 के बदले 228 वोटों से पास किया गया। अवैध प्रवासियों पर जुर्माना लगाने के लिए केट्स लॉ को भी 167 के बदले 257 वोटों से पारित कर दिया गया।
इस कानून को केट्स स्टेनली के नाम पर रखा गया है जिसकी 2015 में एक अवैध प्रवासी ने हत्या कर दी थी। केट्स कानून के तहत दोबारा अमेरिका लौटने वाले अवैध प्रवासियों पर भारी जुर्माना लगेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने दोनों बिल के पास होने पर प्रसन्नता जाहिर की।
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