एक साल में मात्र 40 फीसद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए,
वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर को निर्धारित की है।
विनोद कुमार, पठानकोट
वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर को निर्धारित की है। अब मात्र 37 दिन ही शेष बचा है, लेकिन जिले केवल 40 फीसद वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का काम भी पूरा हो पाया है। नवंबर 2019 में इसका काम शुरू किया था जिसे अक्टूबर 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। काम में देरी के पीछे कंपनी वाहन चालकों को कसूरवार मान रही है, कंपनी ने जिला में पठानकोट बस स्टैंड परिसर में नंबर प्लेट लगाने के लिए अपना सेंटर बनाया है। यहां सोमवार से शुक्रवार तक कंपनी के कर्मचारी सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक काम करती है। जबकि, होम फिटमेंट के तहत कंपनी कर्मचारी सप्ताह के सभी दिन लोगों के घरों में जाकर नंबर प्लेट लगाने का काम कर रहे हैं। कंपनी का कहना है कि एक जनवरी से जब पुलिस और परिवहन विभाग चालान काटने का काम शुरु करेगा तब जाकर वाहन चालक इसमें उत्साह दिखाएंगे।
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जिला में कुल वाहन : 3 लाख 30 हजार
टू व्हीलर- 58,400
थ्री व्हीलर-72,600
फोर व्हीलर-1,98 हजार।
यहां पर लगाई जाती है नंबर प्लेट- बस स्टैंड परिसर में वाटर टंकी के नीचे।
एग्रो इम्पेक्स : कंपनी को दिया गया है ठेका
1 नवंबर 2018 : को शुरू हुआ था नंबर प्लेट लगाने का काम
रजिस्ट्रेशन के कितने दिन बाद आता है नंबर- 10वें दिन।
घर पर कितने दिन में लग जाती है प्लेट- 10वें दिन।
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अगर आपने अपनी गाड़ी में जल्द हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है तो लगवा लें। अगर ऐसा न किया तो जनवरी से आपको दो हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके बावजूद भी यदि आपने इसको हलके में लिया तो दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन हजार रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ेगा। पंजाब सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करते हुए इसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का जुर्माना भी जोड़ दिया है। हालांकि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का चालान काटने का अधिकार सहायक सब इंस्पेक्टर यानि की एएसआइ से नीचे के अधिकारी को नहीं होगा। इसके अलावा चालान का जुर्माना लेने या सही कारण देख कर माफ करने का अधिकार सहायक ट्रांसपोर्ट अफसर, एसडीएम, आरटीए सेक्रेटरी, डिप्टी स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, एडिशनल व ज्वाइंट कमिश्नर और स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को दिया गया है। नए वाहनों पर यही नंबर प्लेट लगाई जा रही है और अब सरकार ने इसे पुराने वाहनों पर लगवाना भी अनिवार्य कर दिया है।
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नई गाड़ियों पर पहले ही जरूरी है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
ट्रांसपोर्ट विभाग का कहना है कि नई गाड़ी तभी बाहर निकलेगी जब उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हो। गाड़ी की आरसी भी तभी बनाई जाती है जब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी पुष्टि कर देती है कि उनकी नंबर प्लेट लग चुकी है।
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कहीं भी कराएं फिटिग
अभी तक यह समस्या रहती थी कि अगर किसी की गाड़ी अमृतसर आरटीए के पास रजिस्टर है तो नंबर प्लेट की फिटिग वहीं होती थी। लेकिन अब सरकार ने इसमें नहीं सुविधा शुरू कर दी है। यदि आपकी गाड़ी अन्य जिले की भी तो भी आप खुद नंबर प्लेट फिटिग के लिए नया जिला ओर उसका फिटिग सेंटर चुन सकते हैं।
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घर बैठे ही वेबसाइट या एप से करें आवेदन : बनोत्रा
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने वाली एग्रो इम्पेक्स कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट इंचार्ज भरत बनोत्रा का कहना है कि अगर आपकी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी तो आप घर बैठे उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए www.श्चह्वठ्ठद्भड्डढ्डद्धह्यह्मश्च.द्बठ्ठ वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ॥स्क्त्रक्क क्कहृछ्वन्क्च मोबाइल एप के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें पुरानी आरसी अपलोड करने के साथ फीस भी भर सकते हैं। उसके बाद कंपनी चार दिन में नंबर प्लेट बना देती है। इसके बाद सेंटर पर जाकर आप अपनी गाड़ी पर एचएसआरपी प्लेट को फिट करवा सकते हैं।
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सभी गाड़ियों के लिए जुर्माने की रकम एक जैसी
पंजाब सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है। इसके अनुसार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर पहली अक्टूबर के बाद दो हजार रुपये जुर्माना लगेगा। दूसरी बार या उससे अधिक चालान हुए तो जुर्माने के रूप में तीन हजार रुपये देने होंगे। टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर और दूसरे वाहनों के लिए जुर्माने की रकम एक समान रहेगी।
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क्या है एचएसआरपी की खासियत
-प्लेट में एलआईडी नंबर होता है जो कभी किसी अन्य प्लेट से मैच नहीं कर सकता।
-टोल से निकलते वक्त इसका नंबर पूरी तरह से स्कैन हो जाता है। जिससे किसी भी वाहन का आसानी से पता लगाया जा सकता है।
-प्लेट पर एक हेलोग्राम तथा अशोक चक्र होता है जिससे इसकी असली और नकली की पहचान होती है।
-इसे खोलकर किसी अन्य वाहन पर नहीं लगाया जा सकता।
-खोलने पर यह टूट जाएगी परंतु साफ नहीं निकलेगी।
-रात के वक्त दूर से ही चमकती है।
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नंबर प्लेट की फीस
गाड़ी फीस
टू-व्हीलर 174 रुपए
होम सर्विस में 291 रुपए देने होंगे।
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चौपहिया वाहन 514 रुपए
होम सर्विस पर 692 रुपए देने होंगे।
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हैवी व्हीकल 549 रुपए
होम सर्विस ली तो 720 रुपये लगेंगे।
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आदेश का सख्ती से पालन कराएंगे : आरटीए सेक्रेटरी
अमृतसर की आरटीए सेक्रेटरी बलदेव रंधावा ने कहा कि पंजाब सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है। जिसके तहत हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का जुर्माना भी जोड़ दिया है। सरकार के इस आदेश का 1 जनवरी से पालना करवाते हुए बिना हाई सिक्योरिटी नंबर वालों के चालान काटने का काम शुरू करवाया जाएगा।