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लिएंडर पेस को लगा हाइ कोर्ट से झटका, लिव-इन केस में रिया की अर्जी मंजूर

रिया पिल्लई और महेश भट्ट के केस में बॉम्बे हाइ कोर्ट ने रिया की अपील को सुनने की मंजूरी दे दी है।

By Bharat SinghEdited By: Published: Tue, 29 Nov 2016 05:13 PM (IST)Updated: Tue, 29 Nov 2016 05:19 PM (IST)
लिएंडर पेस को लगा हाइ कोर्ट से झटका, लिव-इन केस में रिया की अर्जी मंजूर
लिएंडर पेस को लगा हाइ कोर्ट से झटका, लिव-इन केस में रिया की अर्जी मंजूर

मुंबई, पीटीआइ। भारत के टेनिस स्टार लिएंडर पेस को बॉम्बे हाइ कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने पेस की लिव-इन पार्टनर रिया पिल्लई की ओर से की गई अपील को सुनने की मंजूरी दे दी है। रिया ने सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

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ब्रेक-अप होने से पहले पेस और रिया लिव-इन में रहते थे। इनके अलग होने के बाद रिया ने कोर्ट में खुद को पत्नी का दर्जा देने की मांग की थी। सेशंस कोर्ट ने उन्हें ऐसा दर्जा देने से इनकार कर दिया था। इसी फैसले को रिया ने हाइ कोर्ट में चुनौती दी है।

हालांकि हाइ कोर्ट के जज एएम बदर ने मामले को फैमिली कोर्ट से बाहर शिफ्ट करने की अपील को नकार कर रिया को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। रिया और पेस अपनी 10 साल की बेटी के खर्च और कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

पेस और रिया दोनों बच्ची को अपने पास रखने की मांग कर रहे हैं। संजय दत्त से तलाक के बाद रिया और पेस लिव-इन में रहने लगे थे। पेस ने कहा है कि उन्होंने रिया से शादी नहीं की थी, इसलिए वह रिया को खर्च देने के जिम्मेदार नहीं हैं।

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