ढाई लाख से अधिक कर देय वस्तु व सेवा पर टीडीएस कटौती आवश्यक
वाणिज्य कर विभाग पूर्णिया अंचल के तत्वावधान में रविवार को डीआरसीसी के सभागार में जीएसटी अधिनियम के अधीन स्त्रोत पर कटौती किए जाने से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सभी पंचायत सचिव मौजूद थे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए संयुक्त आयुक्त शंकर वर्मा ने जीएसटी अंतर्गत टीडीएस कटौती के प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला।
जागरण संवाददाता, पूर्णिया। वाणिज्य कर विभाग पूर्णिया अंचल के तत्वावधान में रविवार को डीआरसीसी के सभागार में जीएसटी अधिनियम के अधीन स्त्रोत पर कटौती किए जाने से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सभी पंचायत सचिव मौजूद थे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए संयुक्त आयुक्त शंकर वर्मा ने जीएसटी अंतर्गत टीडीएस कटौती के प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। संयुक्त आयुक्त ने कहा कि यदि किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी प्राधिकार को कोई कर देय वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति की जाती है एवं जिस संविदा के अंतर्गत की आपूर्ति की जा रही है, यदि उसका मूल मूल्य ढाई लाख से अधिक है तो टीडीएस की कटौती करनी होगी। अगर राशि का भुगतान किस्तों में किया जा रहा है तब भी टीडीएस की कटौती करना आवश्यक है। बताया कि इसके लिए संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन निबंधन आवेदन दाखिल करना होगा। कटौती की गई राशि को सरकारी खजाने में जमा करना भी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। टीडीएस की कटौती जिस माह में की गई है उसकी समाप्ति के 10 दिनों के अंदर रिटर्न पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल भी करना होगा। कार्यशाला में मौजूद अपर मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी सह जिला पंचायत राज पदाधिकारी राजकुमार ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि सभी कटौतीकर्ता के रूप में निबंधन तत्काल ले लें। साथ ही काटे गए टीवीएस को सरकारी खजाने में समय पर जमा कराएं। इस अवसर पर वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त आनंद कुमार व पवन कुमार मिश्रा भी मौजूद थे। विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि उनके कार्यालय में इस कार्य के लिए एक सहायता केंद्र खोला गया है जो निबंधन एवं विवरणी दाखिल करने में सहायता प्रदान करेगा।