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चार सप्ताह के भीतर दमकल कर्मियों के भर्ती को प्रशिक्षण शुरू करने का ओदश

जागरण संवाददाता जलपाईगुड़ी अगले चार सप्ताह के भीतर अनुबंध के आधार पर दमकल कर्मियों की भती

By JagranEdited By: Published: Sat, 13 Aug 2022 06:01 PM (IST)Updated: Sat, 13 Aug 2022 06:01 PM (IST)
चार सप्ताह के भीतर दमकल कर्मियों के भर्ती को प्रशिक्षण शुरू करने का ओदश
चार सप्ताह के भीतर दमकल कर्मियों के भर्ती को प्रशिक्षण शुरू करने का ओदश

जागरण संवाददाता, जलपाईगुड़ी: अगले चार सप्ताह के भीतर अनुबंध के आधार पर दमकल कर्मियों की भर्ती के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। दमकल संचालकों के वकील संदीप दत्ता ने शनिवार को कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट खंडपीठ के न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने ऐसा ही आदेश दिया है। अदालत के इस आदेश से नौकरी करने वालों में स्वाभाविक रूप से खुशी का माहौल है।

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गौरतलब है कि 2017 में राज्य सरकार ने अलीपुरद्वार जिले में अनुबंध के आधार पर अग्निशमन कायरें की भर्ती के लिए एक जेइओ जारी किया था। तदनुसार, परीक्षा के माध्यम से 72 से अधिक लोगों का चयन किया गया था। इसके बाद 2018 में इसी नौकरी के लिए एक फिर एक जीओ निकाला गया था। वहा 90 लोगों ने परीक्षा पास की। इस दिन नौकरी प्राथियों की तरफ से वकील संदीप दत्त ने कहा ऐसा देखा गया है कि पश्चिम बंगाल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि इन नए कर्मचारियों को 15 जनवरी से प्रशिक्षित किया जाएगा। यह बात 2021 की है। लेकिन देखने में आया कि 15 जनवरी के प्रशिक्षण से ठीक पहले 14 तारीख को नोटिस देकर कहा गया कि कुछ विभागीय कारणों से प्रशिक्षण स्थगित किया जा रहा है। इसके बाद एक आरटीआई दाखिल कर पूछा गया कि ट्रेनिंग में देरी क्यों हुई। हमारे कार्यालय ने कहा कि इस संबंध में पहले से ही उच्च न्यायालय में एक मामला चल रहा है। संदीप का कहना है कि ऐसा देखने में आया है कि हमारे मामले का चल रहे मामले से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट में इस साल जून में जस्टिस शुभ्रा घोष की कोर्ट में केस दायर किया गया था। वहा जज ने रिपोर्ट मागी। इसके बाद जब जस्टिस अभिजीत गांगुली की सर्किट बेंच में मामले की सुनवाई हुई तो जज ने चार हफ्ते के अंदर ट्रेनिंग की व्यवस्था करने को कहा।


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