Move to Jagran APP

दारोगा पर शराब पिलाकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का इल्जाम, अदालत ने केस लिखकर जांच का दिया आदेश

प्रतापगढ़ के विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पंकज कुमार श्रीवास्तव ने शराब पिलाकर किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपित दारोगा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस का कहना है कि मुकदमा लिखकर विवेचना करने पर सच्चाई का पता चलने पर एक्शन लिया जाएगा।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Wed, 17 Aug 2022 06:30 AM (IST)Updated: Wed, 17 Aug 2022 06:30 AM (IST)
दारोगा पर शराब पिलाकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का इल्जाम, अदालत ने केस लिखकर जांच का दिया आदेश
शराब पिलाकर किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपित दारोगा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश

प्रयागराज, जेएनएन। प्रतापगढ़ के विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पंकज कुमार श्रीवास्तव ने शराब पिलाकर किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपित दारोगा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस का कहना है कि मुकदमा लिखकर विवेचना करने पर सच्चाई का पता चलने पर एक्शन लिया जाएगा।

loksabha election banner

शादी के लिए बुलाकर ले गई सहेली, फिर बेटी ने रोते हुए सुनाई दास्तां

पीड़ित नाबालिग के पिता के अनुसार वह ईंट भटठे पर मजदूरी करता है। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। उसकी एक नाबालिग बेटी है, जो उसके साथ रहकर घर की देखरेख व पढ़ाई करती है। बोधी का पुरवा महेशगंज में रहने वाली अल्पना (नाम काल्पनिक) उसकी बेटी से बातचीत करती थी। 16 मई 2022 को दोपहर कल्पना ने उसकी बेटी को फोन करके चाचा की बुआ की शादी में चलने के लिए कहा। कल्पना ने उससे यानी पीड़िता के पिता से भी बात की। साथ ही कल्पना ने शादी समारोह से तीन दिन बाद लौट आने की बात कही थी। करीब पखवारे भर बाद सात जून को बेटी ने फोन करके रोते हुए बताया कि कल्पना ने उसे बेच दिया है। वह इसकी शिकायत लेकर बेटी के साथ थाने गया तो वहां एक दारोगा ने जबरन शराब पिलाकर बेटी के साथ दुष्कर्म किया।

पुलिस ने फरियाद पर नहीं लिया एक्शन तो अदालत की शरण में पहुंचा पिता

इस मामले में पुलिस में सुनवाई न होने पर पीड़ित ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने दारोगा के साथ आरोपित लड़की कल्पना के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। दारोगा मौजूदा समय में महेशगंज थाने में ही तैनात है। अब उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। पहले पुलिस अदालत के आदेश के तहत एफआइआर लिखकर घटनाक्रम की तहकीकात करेगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.