Delhi News: जेईई एडवांस परीक्षा में अपात्र घोषित किए जाने पर HC ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी से मांगा जवाब
JEE Advanced Exam न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने याचिकाकर्ता को परीक्षा के लिए आवेदन की अनुमति दे दी है लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवेदक को 28 अगस्त को होने वाली परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी या नहीं यह दस्तावेंजों को देखने के बाद तय होगा।
नई दिल्ली [गौरव बाजपेयी]। JEE Advanced Exam: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेईई एडवांस परीक्षा के उम्मीदवार की याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) से जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उसे कटआफ मार्क से अधिक अंक हासिल करने के बाद भी जेईई एडवांस परीक्षा में आवेदन करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया।
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि एनटीए पोर्टल से डाउनलोड किए गए उसके स्कोर कार्ड के अनुसार, उसने मुख्य परीक्षा के पहले और दूसरे सत्र में क्रमश: 98.79 और 99.23 पर्सेंटाइल हासिल किया था, लेकिन एडवांस परीक्षा के लिए आवेदन करते समय उसने पता चला कि उसका पर्सेंटाइल 20.767 और 14.64 है। एनटीए ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किया गया स्कोर कार्ड झूठा है, इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने याचिकाकर्ता को परीक्षा के लिए आवेदन की अनुमति दे दी है लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवेदक को 28 अगस्त को होने वाली परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी या नहीं यह दस्तावेंजों को देखने के बाद तय किया जाएगा।
अदालत ने एनटीए को मामले में एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करने और याचिकाकर्ता की ओएमआर सीट सहित सभी रिकार्ड पेश करे के निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले को 18 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया है।