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कांडा को अंतरिम जमानत

नई दिल्ली [जागरण संवाददाता]। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व गृह राज्यमंत्री गोपाल गोयल कांडा को आखिरकार जमानत मिल गई। रोहिणी कोर्ट स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए चार अक्टूबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। इसके लिए कांडा को पांच लाख रुपये का निजी मुचलका व दो जमानतदारों की गारंटी देनी होगी।

By Edited By: Published: Thu, 05 Sep 2013 01:29 PM (IST)Updated: Fri, 06 Sep 2013 03:36 AM (IST)
कांडा को अंतरिम जमानत

नई दिल्ली [जागरण संवाददाता]। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व गृह राज्यमंत्री गोपाल गोयल कांडा को आखिरकार जमानत मिल गई। रोहिणी कोर्ट स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए चार अक्टूबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। इसके लिए कांडा को पांच लाख रुपये का निजी मुचलका व दो जमानतदारों की गारंटी देनी होगी।

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पढ़ें : गीतिका सुसाइड केस: सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई कांडा की जमानत अर्जी

विशेष न्यायाधीश एमसी गुप्ता की अदालत ने अंतरिम जमानत की अर्जी पर बुधवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कांडा पिछले साल 18 अगस्त से जेल में बंद था। अर्जी में कांडा ने कहा था कि वह सिरसा से विधायक है। विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने वाला है। क्षेत्र के लिए आवंटित विधायक निधि का इस्तेमाल अब तक नहीं किया जा सका है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उसे अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। वहीं, अभियोजन पक्ष ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि इससे मामले से जुडे़ साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का खतरा है।

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ज्ञात हो कि एयर होस्टेस गीतिका ने 5 अगस्त, 2012 को अशोक विहार स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। उसके द्वारा दो पेज के छोड़े गए सुसाइड नोट में गोपाल कांडा व अरुणा को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। अरुणा को अदालत पहले ही 15 नवंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दे चुकी है।

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