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    'पूरी वित्तीय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया...', यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

    By Jagran NewsEdited By: Versha Singh
    Updated: Fri, 04 Aug 2023 03:47 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कपूर ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत ...और पढ़ें

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    मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर ने लगाई थी जमानत याचिका

    नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कपूर ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले ने पूरी वित्तीय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है।

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    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राणा कपूर की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और टिप्पणी की कि इस मामले ने पूरी वित्तीय प्रणाली को हिलाकर रख दिया है।

    जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ के सहमत नहीं होने के बाद, राणा कपूर ने अपनी याचिका वापस लेने की मांग की।

    अदालत ने राणा कपूर को कुछ समय बाद उचित अदालत के समक्ष अपनी याचिका दायर करने को कहा।

    गौरतलब है कि राणा कपूर मार्च 2020 से जेल में बंद हैं।

    उन्हें यस बैंक और डीएचएफएल की कथित वित्तीय अनियमितताओं में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।

    राणा कपूर के वकील ने अदालत को बताया कि वह मामले में न्यूनतम सजा की आधी से अधिक अवधि न्यायिक हिरासत में काट चुके हैं।

    शीर्ष अदालत ने अभियोजन एजेंसी से मामले की सुनवाई के चरण के बारे में पूछा। शीर्ष अदालत ने अभियोजन एजेंसी से ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लेने को कहा।