भ्रष्टाचार मामले में बीएस येद्दियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री की अपील पर सुनवाई करते हुए आपराधिक मामला खत्म करने की उनकी याचिका खारिज कर दी। हालांकि पीठ ने नोटिस जारी कर उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कथित तौर पर निजी पार्टियों को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ जमीनों की अधिसूचना रद करने के मामले में कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट को भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने का निर्देश दिया गया था।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री की अपील पर सुनवाई करते हुए आपराधिक मामला खत्म करने की उनकी याचिका खारिज कर दी। हालांकि पीठ ने नोटिस जारी कर उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
हाई कोर्ट ने विशेष ट्रायल कोर्ट को येद्दियुरप्पा के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लेने और लोकायुक्त पुलिस द्वारा 2012 में दायर आरोप पत्र के आधार पर मामले में आगे बढ़ने का निर्देश दिया था। येद्दियुरप्पा के खिलाफ निजी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2008-12 से मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से 20 एकड़ जमीन को गैर-कानूनी रूप से अधिसूचित कर दिया, ताकि कुछ निजी पार्टियों को अनुचित लाभ मिल सके।