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आधार-पैन लिंक से लेकर नई गाड़ी खरीदने तक... 31 दिसंबर से पहले निपटाएं ये 4 जरूरी काम, वरना होगा नुकसान

Published: Sun, 28 Dec 2025 04:21 PM (IST)

नए साल से पहले 31 दिसंबर तक कई महत्वपूर्ण काम निपटाने होंगे। इसमें आधार को पैन से लिंक करना, वित्त ...और पढ़ें

31 दिसंबर तक निपटाएं ये 4 जरूरी काम

31 दिसंबर तक निपटाएं ये 4 जरूरी काम

HighLights

  1. आधार-पैन लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।

  2. 1 जनवरी से मारुति, टाटा जैसी कारें होंगी महंगी।

  3. स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरें घट सकती हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए साल शुरू होने में गिने-चुने दिन बचे हैं। नए साल से कई बड़े बदलाव होने की संभावना है। नए साल जनवरी से कारें महंगी हो रही हैं और स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरें घट सकती हैं। वहीं, कुछ काम ऐसे हैं, जिसको निपटाने का आखिरी मौका 31 दिसंबर तक है। ऐसे में आइए जानते हैं किन-किन कामों को 31 दिसंबर से पहले निपटाना जरूरी है।

महंगी हो जाएंगी गाड़ियां

1 जनवरी से मारुति, टाटा, MG और हुंडई जैसी कंपनियों की कारें महंगी हो सकती है। MG ने दाम बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है। BMW ने कीमत 2-3% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। वहीं, बाकी कंपनियां भी जल्द ही बढ़ाने की घोषणा कर सकती हैं।

स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरें

31 दिसंबर तक स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरों में कटौती की घीषणा हो सकती है। इसमें कुल 11 स्कीम्स शामिल है। RBI ने 5 दिसंबर को रेपो रेट 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया था, जिस वजह से इन स्कीम्स की ब्याज दर घटने का अनुमान है। इससे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और छोटी बचत योजनाओं की दरें कम हो सकती हैं।

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आधार को पैन से लिंक करवाएं

जिन न लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, वे 31 दिसंबर से पहले पैन के साथ लिंक करवा लें। वरना आपका इनएक्टिव यानी बंद हो सकता है। पैन कार्ड इनएक्टिव होने से आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भर पाएंगे, न पेंडिंग रिफंड ले पाएंगे। इसके अलावा बैंक अकाउंट या म्यूचुअल फंड से जुड़े कामों में भी दिक्कत आएगी।

aadhar pain

इनकम टैक्स रिटर्न

अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2025 फाइल कर सकते हैं। ऐसा न करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर जुर्माना भी लगा सकता है। टैक्स एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आनंद जैन के अनुसार, 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल करने पर आपका रिफंड (वापस मिलने वाला पैसा) क्लेम नहीं होगा। रिफंड का पैसा सरकार के पास चला जाएगा।

ITR

 

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