यमुना जल बंटवारा मामला: SC का निर्देश, दिल्ली-हरियाणा के मुख्य सचिव शाम तक निकालें हल
यमुना जल बंटवारे में मामले पर SC ने कहा, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सचिव के साथ बैठकर दिल्ली-हरियाणा के सचिव निकालें जल विवाद का हल।
नई दिल्ली (एएनआइ)। यमुना जल बंटवारे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और हरियाणा के मुख्य सचिवों को बैठक करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वे एक बैठक का आयोजन करें और केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सचिव के साथ बैठकर इस समस्या का हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सचिवों ने आज शाम को ही मीटिंग करने को कहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज हरियाणा और दिल्ली के मुख्य सचिव पेश हुए। दिल्ली की तरफ में कोर्ट में कहा गया कि हरियाणा सरकार से अनुरोध करने के बाद भी पूरा पानी दिल्ली को नहीं दिया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।
बता दें कि गर्मी के आते ही दिल्ली में जल संकट की समस्या बढ़ने लगी है। दरअसल, बीते सोमवार हरियाणा ने यमुना में पानी छोड़ना बंद कर दिया था। जिस कारण दिल्ली में पानी की समस्या की संभावना बढ़ गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हरियाणा ने ड्रेन नंबर आठ में पानी छोड़ना शुरू किया।
पिछली सुनवाई में क्या हुआ?
इस मामले पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान डीजेबी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने डीजेबी से पूछा कि उन्होंने हरियाणा से पानी छोड़ने का आग्रह कब किया था? जब डीजेबी ने कोर्ट को कहा कि सोमवार को। तो कोर्ट ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को अगली सुनवाई (आज) पर तलब किया। इस सुनवाई के चंद घंटों बाद ही हरियाणा ने ड्रेन नंबर आठ में पानी छोड़ा।
हरियाणा की ओर ये यह दावा किया गया है कि समझौते के तहत 150 क्यूसेक पानी ही दिल्ली में छोड़ा जाएगा। यह पानी आगामी दो से तीन दिनों में पहुंचेगा, जिसके बाद सप्लाई नॉर्मल हो पाएगी। फिलहाल दिल्ली के कई क्षेत्रों से पानी की कम सप्लाई की शिकायतें आ रही हैं।