Move to Jagran APP

पाक में महिलाओं को सुरक्षा देने वाले विधेयक को चुनौती

महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े ऐतिहासिक विधेयक को पाकिस्तान में शरई अदालत में चुनौती दी गई है। जाने-माने वकील और इस्लामी कानून के विद्वान असलम खाकी ने संघीय शरई अदालत से इस कानून को खारिज करने की गुहार लगाई है।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Fri, 04 Mar 2016 09:53 PM (IST)Updated: Fri, 04 Mar 2016 10:00 PM (IST)
पाक में महिलाओं को सुरक्षा देने वाले विधेयक को चुनौती

इस्लामाबाद। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े ऐतिहासिक विधेयक को पाकिस्तान में शरई अदालत में चुनौती दी गई है। जाने-माने वकील और इस्लामी कानून के विद्वान असलम खाकी ने संघीय शरई अदालत से इस कानून को खारिज करने की गुहार लगाई है।

prime article banner

अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि यह कानून परिवारों के बीच टकराव का कारण बनेगा। इसके प्रावधानों को गैर इस्लामी बताते हुए उन्होंने कहा है कि पत्नी से प्रताड़ित पतियों की सुरक्षा का इसमें कोई प्रावधान नहीं है।

पढ़ेंः सुरक्षा दल भेजेगा पाकिस्तान, विश्व कप में हिस्सेदारी पर अब भी सस्पेंस

घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए यह विधेयक 24 फरवरी को पंजाब विधानसभा ने पारित किया था। इस विधेयक के माध्यम से पाकिस्तान में पहली बार महिलाओं को घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, साइबर अपराध की स्थिति में कानूनी मदद मुहैया कराने के प्रावधान किए गए हैं।

विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर नजर रखने के लिए जिला महिला संरक्षण समिति बनाने और तेजाब फेंकने जैसे गंभीर अपराधों में सजायाफ्ता के लिए जीपीएस ट्रैकर पहनना जरूरी करने जैसे प्रावधान हैं।

विधेयक पारित होने के बाद से ही कट्टरपंथी इसका विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को शक्तिशाली धार्मिक संस्था काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने इस कानून को रद करने की सलाह सरकार को दी थी।

पढ़ेंः अ‌र्द्धसैनिक बलों की सुरक्षा में होंगे भारत-पाक मैच, राजनाथ सिंह ने दिए संकेत


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.