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मिर्च पाउडर से खुद की हिफाजत करें महिलाएं

देर रात काम करने वाली महिला कर्मियों को सुरक्षा का एहसास कराने की बजाय महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें अपने बचाव के लिए नियोक्ता कंपनी द्वारा मिर्च पाउडर छिड़कने वाला स्प्रे और बिजली का झटका देने वाला उपकरण 'टेसर' देने की सिफारिश की है। बांबे हाई कोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे सुझावों वाली एक गाइडलाइन मंगलवार क

By Edited By: Published: Tue, 11 Sep 2012 09:49 PM (IST)Updated: Tue, 11 Sep 2012 10:14 PM (IST)
मिर्च पाउडर से खुद की हिफाजत करें महिलाएं

मुंबई। देर रात काम करने वाली महिला कर्मियों को सुरक्षा का एहसास कराने की बजाय महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें अपने बचाव के लिए नियोक्ता कंपनी द्वारा मिर्च पाउडर छिड़कने वाला स्प्रे और बिजली का झटका देने वाला उपकरण 'टेसर' देने की सिफारिश की है। बांबे हाई कोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे सुझावों वाली एक गाइडलाइन मंगलवार को पेश की।

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राज्य सरकार ने प्रस्ताव में यह भी कहा कि शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच काम करने वाली महिलाओं को कार पिकअप और ड्रॉप की सुविधा मिले, वाहन में सुरक्षा कर्मी भी हो, महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाए कि वह कैसे अपना बचाव करें।

सरकार ने यह भी कहा कि महिलाओं को ले जाने वाली कारों में जीपीएस सिस्टम और सीसीटीवी लगाए जाएं। प्रत्येक कंपनी में एक कंट्रोल रूम स्थापित हों, जहां प्रशिक्षित व्यक्ति आपात स्थिति में महिला की मदद के लिए तैयार रहें। किराये पर लिए गए वाहन, उसके मालिक व ड्राइवर की भी जांच कराई जानी चाहिए। सुरक्षा कर्मी भी मान्यता प्राप्त कंपनियों के हों। जस्टिस वीएम कानाडे और जस्टिस पीडी कोडे की खंडपीठ ने सोमवार को कहा था कि निजी कंपनियों को रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अदालत ने पुरुषोत्तम बोरोटे और प्रदीप कोकाडे की मौत की सजा की बरकरार रखने की सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान सरकार से महिला कर्मियों की सुरक्षा के संबंध में गाइडलाइन तैयार करने को कहा था। बोराटे और कोकाडे को पुणे में 2007 को एक महिला बीपीओ कर्मचारी का अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया है।

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