आधार के बिना पेंशन खाते से कर सकेंगे निकासी
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जो सदस्य फंड निकालने के लिए दावा करते हैं, उन्हें आधार देने की जरूरत नहीं है।
नई दिल्ली, प्रेट्र । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने अंशधारकों को पेंशन खाते से निकासी के संबंध में राहत दे दी है। अब ईपीएफओ के सदस्य आधार नंबर के बिना अपने पेंशन खाते से पूर्ण निकासी कर सकेंगे। जिन अंशधारकों की सेवा 10 साल से कम है, वे 10 सी फॉर्म के जरिये पेंशन खाते में जमा पूरी रकम की निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले के आदेश में आधार को अनिवार्य कर दिया गया था।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जो सदस्य फंड निकालने के लिए दावा करते हैं, उन्हें आधार देने की जरूरत नहीं है। हालांकि, जो सदस्य फॉर्म डी के जरिये पेंशन बांधने का दावा करते हैं, उन्हें या तो आधार नंबर देना होगा या फिर नामांकन पर्ची उपलब्ध करानी होगी।
सदस्यों को राहत देने के बारे में पूछे जाने पर इस अधिकारी ने कहा, फॉर्म 10सी के तहत आधार नंबर की अनिवार्यता से निकासी से जुड़े दावों के निपटान में कई दिक्कतें खड़ी होने लगी। आखिरकार यह फैसला लिया गया है कि पेंशन नियत करने के लिए 10 डी फॉर्म के तहत कुछ समय के लिए आधार को अनिवार्य रखा जाना चाहिए। जबकि 10सी के अंतर्गत निकासी के मामले में यह व्यवस्था नहीं रखनी चाहिए। इससे पहले जनवरी में ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों के साथ-साथ अंशधारकों के लिए कई सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी स्कीमों के तहत लाभ जारी रखने के लिए आधार को जरूरी बना दिया था।