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रिटर्न संशोधित कर कालेधन को सफेद करने वालों की खैर नहीं

आयकर विभाग ने आठ नवंबर को नोटबंदी के बाद संशोधित आयकर रिटर्न जमा करने वाले ऐसे लोगों को चेतावनी दी है।

By Manish NegiEdited By: Published: Wed, 14 Dec 2016 06:52 PM (IST)Updated: Wed, 14 Dec 2016 07:21 PM (IST)
रिटर्न संशोधित कर कालेधन को सफेद करने वालों की खैर नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा हुई भारी धनराशि की मात्रा को देख सरकार सतर्क हो गई है। इसके जरिए पिछले साल के आयकर रिटर्न में फेरबदल कर काला धन सफेद करने की कोशिश करने वालों पर अब सरकार ने शिकंजा कस दिया है।

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आयकर विभाग ने आठ नवंबर को नोटबंदी के बाद संशोधित आयकर रिटर्न जमा करने वाले ऐसे लोगों को चेतावनी दी है। विभाग का कहना है कि जो भी लोग आठ नवंबर के बाद दाखिल अपने संशोधित रिटर्न में बैंक जमाराशि सहित कोई अन्य बड़ा परिवर्तन दिखाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने 8 नवंबर को 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद करने का फैसला किया था। हालांकि पुराने नोट बैंक में जमा करने पर कोई पाबंदी नहीं थी। सरकार के इसी नियम का फायदा उठाकर लोग पिछले साल के आयकर रिटर्न में संशोधन कर अपने अघोषित धन का खुलासा कर रहे हैं और ऐसी जमा राशि पर 50 प्रतिशत टैक्स देने के बजाय 30 प्रतिशत टैक्स देकर ही बच निकल रहे हैं। यही वजह है कि आयकर विभाग ने यह कदम उठाया है।

तीस फीसद कमीशन पर RBI का अफसर करता था काला धन सफेद

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि आयकर कानून की धारा 139 (5) के तहत कोई भी व्यक्ति अपने आयकर रिटर्न में गलती को सुधारते हुए संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकता है। इसका मकसद सिर्फ भूल सुधार के लिए है न कि इसलिए कि कोई व्यक्ति अपनी शुरुआती घोषित आय को अचानक संशोधित रिटर्न में बढ़ाकर पेश कर दे।

सीबीडीटी ने कहा कि कुछ लोग आठ नवंबर के बाद इस प्रावधान का दुरुपयोग कर सकते हैं और वे पिछले साल के रिटर्न में संशोधन कर मौजूदा साल की अघोषित संपत्ति को उसमंे दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में अगर विभाग को पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने पिछले साल के रिटर्न मंे संशोधन कर अपनी आय को अब काफी अधिक दिखाया है तो ऐसे व्यक्ति की जांच की जाएगी। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पेनाल्टी के साथ-साथ कानूनी प्रावधानों के तहत मामला भी चलाया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरु करने का फैसला किया है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी अघोषित नकदी पर 50 प्रतिशत टैक्स देकर बैंक में जमा कर सकता है। हालांकि शेष 50 प्रतिशत राशि में से आधी राशि बैंक में चार साल के लिए जमा करनी पड़ेगी जिस पर सरकार कोई ब्याज नहीं देगी। इस तरह वह व्यक्ति मात्र 25 प्रतिशत राशि ही वापस निकाल सकता है।

आयकर विभाग ने पकड़े 2.93 करोड़ रुपये के नए नोट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इस बीच कालेधन के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए आयकर विभाग ने एक ताजा मामले में कर्नाटक और गोवा से 3.57 करोड़ रुपये नकदी बरामद की है जिसमें 2.93 करोड़ रुपये नए नोट हैं। आठ नवंबर के बाद आयकर विभाग अब तक इन दोनों राज्यों 29.86 करोड़ रुपये नकदी जब्त कर चुका है जिसमें 20.22 करोड़ रुपये नए नोट जब्त किए हैं। साथ ही इस अवधि मंे 41.6 किलो सोना व चांदी तथा 14 किलो ज्वैलरी भी इस अवधि में पकड़ी है। कुल मिलाकर आयकर विभाग अब तक 36 जगह कार्रवाई कर 1000 करोड़ रुपये अघोषित आय और संपत्ति पकड़ चुका है।

आयकर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बेंगलूर के यशवंतपुर इलाके से एक फ्लैट से 2.89 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गयी है जिसमें 2.25 करोड़ रुपये 2000 रुपये के नए नोट के रूप में हैं। इस फ्लैट में एक बुजुर्ग महिला तथा दो कुत्ते थे जो इस नकदी की हिफाजत कर रहे थे।

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