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केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भेजा नोटिस, बरी हुए आरोपियों पर होगी सुनवाई

कोर्ट ने आरोपी और राज्य सरकार को नोटिस जारी करने के साथ ही सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Wed, 13 Nov 2019 04:56 PM (IST)Updated: Wed, 13 Nov 2019 05:31 PM (IST)
केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भेजा नोटिस, बरी हुए आरोपियों पर होगी सुनवाई
केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भेजा नोटिस, बरी हुए आरोपियों पर होगी सुनवाई

तिरुवनन्तपुरम, एएनआइ। केरल के अतिचर्चित वालयार मामले में केरल उच्च न्यायालय ने आरोपियों को बरी करने की चुनौती देते हुए मृतक की मां द्वारा दायर अपील को स्वीकर कर लिया है। कोर्ट ने आरोपी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

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इस पूरे मामले पर केरल उच्च न्यायालय ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने सरकार पर आरोप लगाया कि सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी करने पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अदालत का फैसला सही नहीं था। 

2017 में तीन लोगों ने दो बहनो के साथ किया था दुष्कर्म

बता दें कि 2017 में पलक्कड़ के वालयार कस्बे में दो बहनों के साथ तीन लोगों ने दुष्कर्म किया था। इस मामले में शामिल तीन लोगों को हाल ही में बरी कर दिया गया था। जिसपर केरल के कई जगहों पर जमकर हंगामा हुआ।

आरोपियों के बरी हो जाने पर राज्यभर में हुए आंदोलन 

आरोपियों के बरी हो जाने पर पूरे राज्य भर में आंदोलन हुए हैं। लोग अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। दो मासूम बच्चियों के साथ अन्याय करने वाले लोगों को सजा दिलाने पर आंदोलनकारी मुखर हुए हैं।

गौरतलब है कि इसी बीच एक समिति बनाने का फैसला किया गया। जो बच्चों के यौन शोषण अधिनियम (POCSO) के तहत इससे संबंधित मामलों को देखती है। केरल सरकार का यह फैसला कथित रूप से दो बहनें जो यौन उत्पीड़न का शिकार हुई और जिनकी हत्या की गई उसके बाद आया है।

POCSO मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने और उनके निपटान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस समिति को गठित करने का फैसला किया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी इस संदर्भ में घोषणा की थी।

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