वीके सिंह की टिप्पणी में कुछ भी अपमानजनक नहीं
दलितों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी संबंधी मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह ने कोई विशेष अपमानजनक व शर्मनाक बयान नहीं दिया।
नई दिल्ली। दलितों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी संबंधी मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह ने कोई विशेष अपमानजनक व शर्मनाक बयान नहीं दिया। पुलिस ने कड़क ड़डूमा अदालत में सोमवार को बताया कि कुत्ता वाली टिप्पणी के लिए आपराधिक शिकायत पर उनके खिलाफ मामला चलाने का कारण नहीं बनता।
अदालत के महानगर दंडाधिकारी मुनीष गर्ग के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया कि पूर्व सेना प्रमुख की कथित टिप्पणी को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता।
अदालत ने यहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की है। इस मामले में 29 अक्टूबर को अधिवक्ता सत्य प्रकाश गौतम की ओर से दी गई शिकायत पर एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था।
शिकायतकर्ता पक्ष ने बहस के दौरान कहा कि पुलिस की रिपोर्ट गलत व आधारहीन है। वह सत्ता में हैं। ऐसे में उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो दो समुदायों के बीच दुश्मनी का भाव उत्पन्न करे।
शिकायत में यह भी कहा गया था कि जाफराबाद इलाके के थानाध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जिन पर एफआइआर दर्ज नहीं करने का आरोप है। गौरतलब है कि वीके सिह ने अपने बयान में कहा था कि अगर कोई कुत्ते को पत्थर मारता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है।