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Vizag Gas leak: सुप्रीम कोर्ट ने NGT के 50 करोड़ रुपये मुआवजे के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार

दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी केम द्वारा संचालित एलजी पॉलीमर्स के कारखाने में गैस रिसाव अलसुबह ढाई बजे के आसपास हुआ था जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे।

By Nitin AroraEdited By: Published: Tue, 19 May 2020 03:07 PM (IST)Updated: Tue, 19 May 2020 03:07 PM (IST)
Vizag Gas leak: सुप्रीम कोर्ट ने NGT के 50 करोड़ रुपये मुआवजे के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार
Vizag Gas leak: सुप्रीम कोर्ट ने NGT के 50 करोड़ रुपये मुआवजे के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर तत्काल रोक लगाने से इंकार कर दिया, जिसमें एलजी पॉलिमर को विशाखापत्तनम में गैस रिसाव से हुए नुकसान के लिए 50 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था। बता दें कि 7 मई को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक गैस लीक हादसे में 11 लोगों की जान चली गई थी। हादसे में आसपास के गांवों के हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। करीब दो दर्जन लोगों की हालत गंभीर थी।

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कृत्रिम रबर बनाने में इस्तेमाल होने वाली गैस स्टीरीन के प्रभाव में आने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। गैस लीक के कारणों का पता लगाने के लिए राज्य सरकार ने जांच का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस दुर्घटना पर दुख जताया था।

दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी केम द्वारा संचालित एलजी पॉलीमर्स के कारखाने में गैस रिसाव अलसुबह ढाई बजे के आसपास हुआ था, जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। गैस तेजी से आसपास के इलाकों में फैल गई। चीख-पुकार मचने से जब तक लोगों की आंख खुली तब तक कई लोग गैस के प्रभाव में आ चुके थे। बहुत से लोग नींद में ही बेहोश हो गए थे। फैक्ट्री के करीब पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले कुछ गांव इससे प्रभावित हुए हैं। फैक्ट्री आर आर वेंकटपुरम गांव में स्थित है। यह फैक्ट्री लॉकडाउन के दौरान बंद चल रही थी।


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