चुनाव के दौरान हिंसा: भाजपा प्रत्याशी अर्जुन सिंह को 28 मई तक गिरफ्तारी से छूट
पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 28 मई तक रोक लगा दी है।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 28 मई तक रोक लगा दी है।
चार बार के विधायक अर्जुन सिंह पहले टीएमसी में थे। इसी मार्च में वह भाजपा में शामिल हुए थे। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें से कुछ में उन्हें जमानत मिल गई है। अर्जुन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मतगणना में हिस्सा लेने के लिए गिरफ्तारी से छूट दिये जाने की मांग की थी। अर्जुन सिंह की ओर से मतगणना में जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी की आशंका जताई गई थी।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्र और न्यायमूर्ति एमआर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने बुधवार को अर्जुन सिंह के वकील का अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा कि अभी तक दर्ज किसी भी मुकदमें में अर्जुन सिंह के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी न ही उन्हें 28 मई तक गिरफ्तार किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद अर्जुन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिला संरक्षण समाप्त हो जाएगा और अगर उन्हें सक्षम अदालत से जमानत नहीं मिली तो राज्य सरकार कानून के मुताबिक कार्रवाई करने को स्वतंत्र होगी।
इससे पहले अर्जुन सिंह के वकील रंजीत कुमार ने पश्चिम बंगाल में गत 25 अप्रैल से चल रही वकीलों की हड़ताल का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से गिरफ्तारी से छूट देने का अनुरोध किया था।
राज्य सरकार की तरफ से अर्जुन सिंह के हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी से छूट का विरोध किया। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंसा और लूट करने वाले किसी पार्टी के नहीं होते वे हिंसा करने के लिए उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं जो सत्ता में होती है।
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