'गंभीरता से लिया जाएगा बंद पर प्रतिबंध के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन'
केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य में बंद या हड़तालों पर प्रतिबंध के उसके और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर सभी संबंधित अधिकारियों को अमल करना चाहिए और उसके उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। इस संबंध में उचित निर्देश जारी किए जाएं।
कोच्चि, प्रेट्र। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य में बंद या हड़तालों पर प्रतिबंध के उसके और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर सभी संबंधित अधिकारियों को अमल करना चाहिए और उसके उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। इस संबंध में उचित निर्देश जारी किए जाएं। हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी उस याचिका का निपटारा करते हुए की जिसमें कुछ छात्र संगठनों या राजनीति पार्टियों द्वारा बुलाए गए शैक्षणिक बंद को गैरकानूनी, असंवैधानिक और शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन घोषित करने की मांग की गई थी।
2018 में कुछ छात्र संगठनों ने बुलाया था बंद
इसमें दावा किया गया था कि 2018 में कुछ छात्र संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद की वजह से कोट्टम जिले के कोट्टाराकारा में पेरुमकुलम स्थित सरकारी पीवीएचएस स्कूल को कुछ दिनों तक बंद रखना पड़ा था और इस संबंध में पुलिस में की गई शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।
राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि शिकायत मिलने पर पुलिस ने सभी पक्षों की बैठक बुलाई थी और स्कूल के अभिभावक-शिक्षक संघ द्वारा उठाए मुद्दों को सहमति से सुलझा लिया गया था। इसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई। राज्य की इस दलील पर हाई कोर्ट ने कहा वह अब याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा।