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एयरबस को 193 करोड़ लौटाने का आदेश

कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल (डीआरटी) ने विमान बनाने वाली यूरोपीय कंपनी एयरबस को 192.51 करोड़ रुपये लौटाने के निर्देश दिए हैं। बैंकों के समूह ने यह रकम विजय माल्या के

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Published: Wed, 19 Oct 2016 12:01 AM (IST)Updated: Wed, 19 Oct 2016 03:16 AM (IST)
एयरबस को 193 करोड़ लौटाने का आदेश

बेंगलुरु, पीटीआई : कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल (डीआरटी) ने विमान बनाने वाली यूरोपीय कंपनी एयरबस को 192.51 करोड़ रुपये लौटाने के निर्देश दिए हैं। बैंकों के समूह ने यह रकम विजय माल्या के स्वामित्व वाली किंगफिशर एयरलाइंस को विमान खरीदने के लिए दी थी। अब बंद हो चुकी इस एयरलाइंस की ओर से यह राशि एयरबस को बयाने के तौर पर दी गई थी।

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पेमेंट की वसूली के लिए ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में समूह ने संशोधित याचिका दाखिल की थी। डीआरटी के पीठासीन अधिकारी के श्रीनिवासन ने आदेश पारित करते हुए एयरबस को आठ हफ्तों के भीतर कहीं से भी 192.51 करोड़ रुपये लौटाने को कहा।

ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेशन बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने याचिका में कहा था कि किंगफिशर एयरलाइंस की ओर से उन्होंने एयरबस को अग्रिम भुगतान किया था। दोनों पक्षों के बीच 2005 में विमान खरीदने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बैंकों ने ऐसा किया था। लेकिन इन विमानों की डिलीवरी नहीं की गई।

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आज नीलाम होगा किंगफिशर विला

भारतीय स्टेट बैंक की अगुआई में 17 बैंकों का समूह बुधवार को किंगफिशर विला की नीलामी करेगा। गोवा में समुद्र के पास स्थित इस पॉश प्रॉपर्टी का स्वामित्व संकट में फंसे उद्योगपति विजय माल्या के पास था।

माल्या इस विला में खर्चीली पार्टियां दिया करते थे। इसके लिए आरक्षित मूल्य 85.29 करोड़ रुपये रखा गया है। यूनाइटेड स्पि्रट्स के साथ लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इस साल मई में विला का कब्जा बैंकों को मिला था।

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