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जमानत के लिए अनोखी शर्त : रेन बसेरा में लगाओ मेड इन इंडिया एलईडी टीवी, जानें क्‍या है पूरा मामला

हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मुरार क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल के रेन बसेरे में 25 हजार रुपये कीमत की एलईडी टीवी लगाने का आदेश दिया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Fri, 03 Jul 2020 06:15 AM (IST)Updated: Fri, 03 Jul 2020 06:15 AM (IST)
जमानत के लिए अनोखी शर्त : रेन बसेरा में लगाओ मेड इन इंडिया एलईडी टीवी, जानें क्‍या है पूरा मामला
जमानत के लिए अनोखी शर्त : रेन बसेरा में लगाओ मेड इन इंडिया एलईडी टीवी, जानें क्‍या है पूरा मामला

ग्वालियर, राज्‍य ब्‍यूरो। चीन में बने सामान के बहिष्कार की मुहिम में अब मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने भी साथ दिया है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मुरार क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल के रेन बसेरे में 25 हजार रुपये कीमत की एलईडी टीवी लगाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में बनी एलईडी ही लगवानी होगी। अगर भारतीय कंपनी की टीवी नहीं मिलती है तो चाइना की कंपनी को छोड़कर किसी देश की कंपनी की एलईडी टीवी लगवा सकते हैं। आरोपितों को टीवी लगाकर फोटो सहित पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट दो सप्ताह में पेश करनी होगी। 

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मप्र हाई कोर्ट ने भी चीन में बने सामान के बहिष्कार का दिया संदेश

उल्लेखनीय है कि अरविंद पटेल एवं कमलेश के खिलाफ दतिया जिले के बड़ौनी थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। दोनों आरोपितों को 18 फरवरी 2020 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तभी से दोनों आरोपित जेल में है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जमानत याचिका दायर की। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने वीडियो कॉफ्रेंस के साथ दोनों आरोपितों की जमानत याचिका की सुनवाई की। हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोनों आरोपितों की जमानत की शर्त में रेन बसेरे में 25 हजार रुपये की एलडीई टीवी लगवाने का आदेश दिया है। उन्हें 25 हजार रुपये की कीमत की एलईडी टीवी लगाए जाने के बाद इसके फोटो प्रस्तुत करना होंगे। हाई कोर्ट ने विधिक सहायता अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का पालन कराकर दो सप्ताह में कोर्ट की रजिस्ट्री को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 

शिक्षा स्वयंसेवक बनने की शर्त पर दी जमानत 

हाई कोर्ट की एकल पीठ ने धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में आरोपित मुकेश सेन की जमानत के आदेश में अनूठी शर्त जोड़ी है। जेल से छूटने के बाद आरोपित को शिक्षा स्वयं सेवक के रूप में कार्य करना होगा। घर के पास स्थित किसी भी प्राइमरी स्कूल में सैनेटाइजेशन का कार्य करना होगा। इसके अलावा उसे पीएम केयर फंड में पांच हजार रपये भी जमा करना होंगे। मुकेश सेन के खिलाफ पुलिस थाना राघोगढ गुना में धारा 420, 467, 471,120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिसमें उसे पांच दिसंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया। मुकेश पर आरोप है कि उसने पोस्ट ऑफिस की विभिन्न जमा योजनाओं के लोगों से पैसे प्राप्त किए और उन्हें जमा नहीं किया इस प्रकार उसने जनता के पैसे की लूट की।


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