इन्सॉल्वेंसी मामलों के लिए आठ विशेष अदालतों की योजना
कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा कि ये अदालतें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं।
नई दिल्ली [प्रेट्र]। सरकार ने इन्सॉल्वेंसी मामलों के जल्द से जल्द निपटारे के लिए आठ विशेष अदालतों के गठन की योजना बनाई है। ये अदालत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के तहत गठित किए जाएंगे। कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा कि ये अदालतें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। इन अदालतों के गठन का मकसद एनसीएलटी पर बढ़ते बोझ को कम करना है।
इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) के अस्तित्व में आने के बाद ऐसे मामलों की संख्या एकदम से बढ़ी है। आइबीसी के तहत सभी मामलों का समयबद्ध निपटारा जरूरी शर्तो में शामिल है। ऐसे में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने एनसीएलटी के तहत इन नई अदालतों के गठन का फैसला किया है। देशभर में एनसीएलटी की 11 खंडपीठ पहले से ही अस्तित्व में है।
एनसीएलटी मुख्य रूप से कंपनी कानून के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई करता है। इस वर्ष जनवरी के आखिर में एनसीएलटी के पास 9,073 मामले लंबित थे। इनमें 2,511 मामले इन्सॉल्वेंसी के थे। वहीं, इस वर्ष जून के अंत तक 6,326 कंपनियों ने आइबीसी के तहत एनसीएलटी में मुकदमा दाखिल कराया था।