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12 साल से जेल में बंद डॉन बबलू श्रीवास्‍तव समेत चार बरी

कारोबारी का अपहरण कर उगाही के 12 साल पुराने मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने डॉन बबलू श्रीवास्तव, उसके कथित शार्पशूटर फजलू, प्रदीप खुराना व जितेंद्र को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रितेश सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस ने मामले में ऐसी खिचड़ी पकाई, जिस

By Sumit KumarEdited By: Published: Sun, 12 Apr 2015 09:44 AM (IST)Updated: Sun, 12 Apr 2015 10:53 AM (IST)
12 साल से जेल में बंद डॉन बबलू श्रीवास्‍तव समेत चार बरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कारोबारी का अपहरण कर उगाही के 12 साल पुराने मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने डॉन बबलू श्रीवास्तव, उसके कथित शार्पशूटर फजलू, प्रदीप खुराना व जितेंद्र को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रितेश सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस ने मामले में ऐसी खिचड़ी पकाई, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बबलू के खिलाफ दिल्ली में दर्ज यह आखिरी मामला था। इससे पहले भी दिल्ली में दर्ज तीन अन्य आपराधिक मुकदमों में अदालत उसे बरी कर चुकी है।

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अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बबलू व अन्य के खिलाफ कोई पुख्ता सुबूत पेश नहीं कर सकी। चौंकाने वाली बात है कि पुलिस को यह भी नहीं पता कि शिकायतकर्ता कारोबारी व बबलू एकदूसरे को पहले से जानते हैं या नहीं। पुलिस ने अपनी कहानी में कारोबारी को बबलू से अनभिज्ञ बताया है, जबकि दोनों मामले के छह साल पहले से संपर्क में थे। ऐसे में चारों पर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं और उन्हें बरी कर दिया जाए।

पेश मामले में, वसंत विहार निवासी कारोबारी शीतल प्रसाद ने 15 अप्रैल, 2003 को दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें कहा गया था कि उसे बबलू श्रीवास्तव ने फोन कर लखनऊ (उत्तर प्रदेश) आने को कहा था। वह 11 मार्च, 2003 को लखनऊ हवाईअड्डे पर पहुंचा, जहां बबलू के कथित शूटर फजलू व अन्य ने उसका अपहरण कर लिया। बबलू ने धमकी दी कि वह उन्हें 25 लाख रुपये दे।

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