Move to Jagran APP

टेलीकॉम कंपनियों को सरकार का निर्देश, बंद करें ग्राहकों से आधार कार्ड मांगना

कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों को कहा कि इस दिशा में उठाए गए कदमों से संबंधित रिपोर्ट पांच नवंबर तक दूरसंचार विभाग को सौंपे।

By Prateek KumarEdited By: Published: Sat, 27 Oct 2018 04:03 PM (IST)Updated: Sat, 27 Oct 2018 04:03 PM (IST)
टेलीकॉम कंपनियों को सरकार का निर्देश, बंद करें ग्राहकों से आधार कार्ड मांगना
टेलीकॉम कंपनियों को सरकार का निर्देश, बंद करें ग्राहकों से आधार कार्ड मांगना

नई दिल्ली [प्रेट्र]। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वे पुराने ग्राहकों के सत्यापन और नए ग्राहकों को मोबाइल सिम या अन्य सुविधा प्रदान करने के लिए आधार से ई-केवाईसी (अंगुली या अंगूठा लगाकर बायोमीट्रिक जानकारी रखना) प्रक्रिया तत्काल बंद करें। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने आधार को लेकर एक ऐतिहासिक फैसले में आधार के उपयोग को निजी कंपनियों के लिए सीमित कर दिया था।

loksabha election banner

कंपनी से मांगी विस्‍तृत जांच रिपोर्ट
कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों को यह भी कहा कि वे इस दिशा में उठाए गए कदमों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट पांच नवंबर तक दूरसंचार विभाग (डीओटी) को मुहैया कराएं।


आधार प्राधिकरण ने जतायी आपत्‍ति
आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने भी शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों से नए ग्राहकों का आधार ई-वेरिफिकेशन तत्काल बंद करने को कहा। हालांकि यूआइडीएआइ ने यह भी कहा कि अगर ग्राहक को पहचान के तौर पर आधार कार्ड की प्रति देने में आपत्ति नहीं है, तो कंपनियां भौतिक आधार कार्ड ले सकती हैं। लेकिन वे ग्राहक की बायोमीट्रिक जानकारी नहीं लेंगी।

विकल्‍प पर हो रहा विचार
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने एक वैकल्पिक डिजिटल केवाईसी (ग्राहक को जानें) प्रक्रिया का सुझाव दिया था। डीओटी ने शुक्रवार को कंपनियों से यह भी कहा कि वे इस प्रक्रिया को लेकर अपनी तैयारी की विस्तृत जानकारी विभाग के पास जमा करें, ताकि उस प्रक्रिया को अनुमोदन देने पर विचार किया जा सके।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.