ISIS terrorist Group: एनआइए अदालत में आइएस के दो सदस्यों ने खुद को माना दोषी
ISIS terrorist Group आरोपित अबू अनस और नजमुल हुदा ने खुद को दोषी मानते हुए अर्जी में कहा कि भविष्य में वे ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे।
नई दिल्ली, जेएनएन। ISIS terrorist Group, आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) के दो सदस्यों ने बुधवार को पटियाला हाउस की विशेष एनआइए अदालत में खुद को दोषी माना। इन पर भारत में आइएस की पैठ जमाने के लिए भारतीय मुस्लिम युवाओं को संगठित करने का आरोप है। आरोपितों ने जुनुद उल खिलाफा फिल ¨हद नाम से एक संगठन बनाया, जो आइएस के लिए काम करता था। एनआइए ने 2015 में केस दर्ज कर आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में छह अन्य आरोपित पहले ही खुद को दोषी मान चुके थे।
आरोपित अबू अनस और नजमुल हुदा ने खुद को दोषी मानते हुए अर्जी में कहा कि भविष्य में वे ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लौटने का मौका दिया जाए। वहीं, छह दोषियों की सजा पर बहस करने के लिए सुनवाई 24 अगस्त के लिए टाल दी गई। मुदाबीर शेख, मोहम्मद शरीफ, आसिफ अली, मोहम्मद हुसैन खान, सयद मुजाहिद और मोहम्मद अजहर खान को सजा सुनाई जानी है। बुधवार को खुद को दोषी मानने वाले आरोपितों की दलील पर भी 24 अगस्त को ही विचार किया जाएगा।
एनआइए ने इस मामले में 16 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जिनमें से मुदाबिर मुश्ताक शेख, मोहम्मद शरीफ मोइनुद्दीन खान, आसिफ अली, मोहम्मद हुसैन खान, सैयद मुजाहिद और मोहम्मद अजहर खान ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया। बृहस्पतिवार को अदालत ने आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ ही यूएपीए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व एनआइए के तहत दोषी ठहराया। दोषियों की सजा 19 अगस्त को तय की जाएगी।
गौरतलब है कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष NIA कोर्ट ने जिन 16 में से 6 आतंकियों को देश विरोधी गतिविधियों की साजिश रचने के मामले में दोषी करार दिया।
मुदब्बीर मुस्ताक शेख
मोहम्मद शरीफ मोइनुद्दीन खान
आसिफ अली
मोहम्मद हुसैन खान
सैय्यद मुजाहिद
मोहम्मद अजहर खान