'वे स्टार होंगे, मेरे लिए कानून तोड़ने वाले हैं'; विमल विज्ञापन को लेकर शाह रुख-अजय पर भड़के तुकाराम मुंडे
महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने शाह रुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को इलायची विज्ञापन पर नोटिस भेजने ...और पढ़ें

इलायची विज्ञापन करने वाले अभिनेताओं पर भड़के FDA कमिश्नर मुंडे (फोटो- ANI)
HighLights
इलायची विज्ञापन करने वाले अभिनेताओं पर भड़के FDA कमिश्नर मुंडे।
शाहरुख, अजय, टाइगर पर विमल पान मसाला के अप्रत्यक्ष प्रचार का आरोप।
मुंडे ने कहा, विज्ञापनकर्ता की जिम्मेदारी तय, कानूनी कार्रवाई होगी।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंडे अपने रेगुलेटरी ऐक्शन के कारण चर्चा रहे हैं। अब तुकाराम मुंडे ने बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा, 'तीनों ऐक्टर को इलायची के विज्ञापन के लिए शो कॉज नोटिस भेजा गया था। जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया है।
एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में मुंडे ने कहा, 'आपके लिए वे स्टार हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ विज्ञापन करने वाले हैं, इसीलिए मैं उन्हें कानून तोड़ने वाले के तौर पर देख रहा हूँ, और कानून अपना काम करेगा। इसीलिए हमने कार्रवाई शुरू की है।'
तीनों एक्टर पर क्या था आरोप
तीनों एक्टर पर आरोप था कि यह विज्ञापन विमल पान मसाला का अप्रत्यक्ष प्रचार था, जो महाराष्ट्र में प्रतिबंधित उत्पाद था। उन्हें जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। इसी आरोप को लेकर 11 अगस्त को FDA के ग्रेटर मुंबई डिवीजन ने नोटिस जारी किया था।
दो एक्टर ने दिया नोटिस का जवाब
तुकाराम मुंडे ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, 'हमने कानून के मुताबिक ये कार्रवाई की है, तीन में से दो एक्टर्स ने नोटिस का जवाब दिया था और एक ने नहीं दिया' हालांकि उन्होंने नामों का खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा, 'जिस एक मामले में जवाब नहीं मिला है, हमने उसमें कानूनी कार्रवाई और मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू की है।'
मुंडे के मुताबिक 'जिन दो लोगों ने जवाब दिया, उन्होंने तर्क दिया कि जिम्मेदारी बनाने वाली कंपनी की है। हम उन्हें अपनी बात हियरिंग के दौरान रखने का मौका दिया जाएगा।'
एक्टर के तर्क को मुंडे ने किया खारिज
तुकाराम मुंडे ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि जब कोई कंपनी उत्पाद बनाती है तो उसे प्रचार करने वाले की इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। उन्होंने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्स रेगुलेशंस, 2018 का जिक्र करते हुए कहा, 'फूड सेफ्टी एक्ट के तहत साफ तौर पर कहा गया है कि विज्ञापन देने वाले और विज्ञापन करने वाले व्यक्ति या संस्था की साफ तौर पर जिम्मेदारी तय की गई है।'
उन्होंने आगे कहा, 'विज्ञापन करने वाले व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो जिस चीज का प्रचार कर रहा है, उसके बारे में पूरी सावधानी बरते। यह कहना है कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, गलत है... मैं सिर्फ नैतिक ही नहीं, बल्कि कानूनी नजरिए से भी बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहां एक रेगुलेटर के तौर पर हूं।'
दिल्ली HC ने मास्टर लाइसेंस होल्डर की याचिका खारिज की
14 सितंबर को दिल्ली हाइकोर्ट ने विमल इलायची के मास्टर लाइसेंस होल्डर PB Agro LLP की याचिका खारिज कर दी, जिसमें तीनों अभिनेताओं को भेजे गए नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा था,'ये मामला दिल्ली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि नोटिस मुंबई में FDA ने जारी किए थे। आदेश में कहा गया है कि इस मामले को चुनौती देने के लिए महाराष्ट्र की अदालतें ज्यादा सही जगह है।
