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दहेज के लिए की पत्नी को जान से मारने की कोशिश, तीन तलाक देकर घर से भगाया; केस दर्ज

मामले में पत्नी ने अपने पति और उसके परिवार पर शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने व तलाक के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है।

By Neel RajputEdited By: Published: Mon, 20 Jul 2020 08:59 AM (IST)Updated: Mon, 20 Jul 2020 08:59 AM (IST)
दहेज के लिए की पत्नी को जान से मारने की कोशिश, तीन तलाक देकर घर से भगाया; केस दर्ज
दहेज के लिए की पत्नी को जान से मारने की कोशिश, तीन तलाक देकर घर से भगाया; केस दर्ज

तेलंगाना, एएनआइ। कानून बनने के बाद भी तीन तलाक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तेलंगाना के हैदराबाद से ट्रिपल तलाक का नया मामला सामने आया है। मामले में पत्नी ने अपने पति और उसके परिवार पर शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने व तलाक के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महिला ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है।

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शिकायत के मुताबिक, महिला ने कहा, "मेरी शादी 2017 में सितंबर में लैब टेक्नीशियन अब्दुल सामी से हुई थी। इसके बाद हम मालेपल्ली से हैदराबाद शिफ्ट हो गए। शादी के दो दिन बाद मेरे पति और उनके परिवार ने मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। मेरे ससुराल वाले मुझसे और दहेज की मांग करने लगे, हर महीने गोल्ड की मांग करते थे और अक्सर इसके लिए वो मेरी मां और अंकल के घर भी जाते थे।"

महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने जून 2018 में एक बेटे को जन्म दिया तो, उसके दो महीने बाद उसके पति और ससुराल वालों ने उसका सोना चुरा लिया। वहीं जब उसने इस बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने उसे मारा और घायल कर दिया। महिला ने कहा, "मेरे पति ने मुझे तीन महीने के लिए घर के अंदर बंद कर दिया, इस दौरान मैं ना तो किसी पड़ोसी से संपर्क में थी और ना ही किसी से फोन पर बात कर सकती थी।"

महिला ने आगे कहा कि परिवार के सदस्य उसे तलाक देने के लिए प्रताड़ित करते थे। उसने बताया कि उसके पति ने कई बार तालक शब्द का इस्तेमाल किया और मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। महिला ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि कई बार उसे जान से मारने की भी कोशिश की गई और घर में नजरबंद रखा लेकिन अपने बच्चे की खातिर सब बर्दाश्त करना पड़ा।"

इसके बाद 25 मार्च को दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और पति ने तीन तलाक कहकर, पत्नी को उसकी मां के घर छोड़ दिया। राचकोंडा आयुक्तालय के तहत एलबी नगर पुलिस ने समी के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत एक एफआइआर दर्ज कर ली है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।


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