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कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे मेडिकल स्टाफ से जबरन मकान खाली कराया तो होगी जेल

राजस्थान उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों ने कहा है कि कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले मेडिकल स्टाफ के खिलाफ बदसुलूकी करने वाले मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Wed, 25 Mar 2020 11:33 PM (IST)Updated: Wed, 25 Mar 2020 11:33 PM (IST)
कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे मेडिकल स्टाफ से जबरन मकान खाली कराया तो होगी जेल
कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे मेडिकल स्टाफ से जबरन मकान खाली कराया तो होगी जेल

नई दिल्ली/भुवनेश्वर, जेएनएन। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों, नर्सिग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ बदसुलूकी करने या जबरन किराए का मकान खाली करवाने वाले मकान मालिकों के खिलाफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारें कार्रवाई करेंगी। यही नहीं ओडिशा में अपनी जान को जोखिम में डालकर संक्रमित मरीजों के उपचार में जुटे डॉक्टरों को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने चार माह का अग्रिम वेतन देने की घोषणा की है।

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मेडिकल स्टाफ से जबरन मकान खाली कराने वाले मकान मालिकों के खिलाफ राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 के तहत कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने आदेश जारी कर सभी जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, नगर परिषद आयुक्त को कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है। साथ में डॉक्टरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए है ।

उल्लेखनीय है कि मंगलवार को जोधपुर में एक मामला सामने आया था, जिसमें मकान मालिक कोरोना पीडि़तों का इलाज करने वाली महिला डॉक्टर से जबरन मकान खाली करा रहा था। इसके विरोध में डॉक्टर और नर्सिग स्टाफ ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। डॉक्टरों का कहना है कि पीडि़तों का इलाज और देखभाल करने के कारण निजी मकान मालिक जबरदस्ती मकान से बेदखल कर रहे हैं और उन्हें हीन भावना से देखा जा रहा है । इसके बाद सरकार ने आदेश निकाल कर स्थिति को स्पष्ट कर दिया। उधर, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

बता दें कि एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) ने कल मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि मकान मालिक रेजिडेंट डॉक्टरों को घर खाली करने का दबाव बना रहे हैं। किराये पर रहने वाले कई डॉक्टरों ने यह शिकायत की है कि उन्हें मकान मालिक घर में प्रवेश नहीं करने दे रहे। नर्सिंग कर्मचारियों के साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इस शिकायत के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले को गंभीरता से लिया और डॉक्टरों की पूरी मदद करने का आश्वासन दिया था।

चार माह अग्रिम वेतन देगी ओडिशा सरकार

ओडिशा में कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टरों को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने चार माह का अग्रिम वेतन देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस दायरे में डॉक्टर के साथ-साथ सभी पारा मेडिकल कर्मचारी भी आएंगे। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के मुताबिक डॉक्टरों को अप्रैल से जुलाई माह तक का वेतन अप्रैल महीने में ही दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपरीत परिस्थिति में काम करने वाले डॉक्टरों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। उन्होंने डॉक्टरों से खराब व्यवहार करने वालों को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश भी दिया है।


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