Move to Jagran APP

नेता विपक्ष के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

कांग्रेस को लोकसभा में नेता विपक्ष का दर्जा देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता एमएल शर्मा ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की राय का विरोध करते हुए यह याचिका दाखिल की है।

By Edited By: Published: Sun, 27 Jul 2014 10:39 AM (IST)Updated: Sun, 27 Jul 2014 10:40 AM (IST)
नेता विपक्ष के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली। कांग्रेस को लोकसभा में नेता विपक्ष का दर्जा देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता एमएल शर्मा ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की राय का विरोध करते हुए यह याचिका दाखिल की है।

loksabha election banner

शर्मा ने दलील दी कि लोकसभा में नेता विपक्ष के सवाल को कम से कम 10 फीसद सदस्यों के प्रावधान से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। रोहतगी ने बताया था कि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन कह चुकी हैं, 'कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पार्टी के पास जरूरी 55 सदस्य भी नहीं हैं।' इसके लिए रोहतगी ने पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर द्वारा दी गई उस व्यवस्था का हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी दल के सदन की कुल संख्या के 10 फीसद सदस्य उपस्थित होने के साथ ही उसके सदस्यों की संख्या भी कुल लोकसभा सदस्यों की 10 फीसद होनी चाहिए।

पढें: कांग्रेस को नहीं मिलेगा नेता विपक्ष का दर्जा, अटार्नी जनरल ने भेजी राय

पढ़ें: अटॉर्नी जनरल ने अकाओं को खुश करने के लिए भेजी ऐसी राय : कांग्रेस


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.