नेता विपक्ष के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका
कांग्रेस को लोकसभा में नेता विपक्ष का दर्जा देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता एमएल शर्मा ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की राय का विरोध करते हुए यह याचिका दाखिल की है।
नई दिल्ली। कांग्रेस को लोकसभा में नेता विपक्ष का दर्जा देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता एमएल शर्मा ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की राय का विरोध करते हुए यह याचिका दाखिल की है।
शर्मा ने दलील दी कि लोकसभा में नेता विपक्ष के सवाल को कम से कम 10 फीसद सदस्यों के प्रावधान से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। रोहतगी ने बताया था कि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन कह चुकी हैं, 'कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पार्टी के पास जरूरी 55 सदस्य भी नहीं हैं।' इसके लिए रोहतगी ने पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर द्वारा दी गई उस व्यवस्था का हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी दल के सदन की कुल संख्या के 10 फीसद सदस्य उपस्थित होने के साथ ही उसके सदस्यों की संख्या भी कुल लोकसभा सदस्यों की 10 फीसद होनी चाहिए।
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