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विधवा बहू को नहीं देना होगा उसके सास-ससुर को भरण पोषण

एडीएम ने कहा है कि सास-ससुर बहू से भरण पोषण नहीं बल्कि घर में शांति चाहते हैं। इसलिए मकान खाली करना ही उचित है।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Wed, 08 Aug 2018 09:58 PM (IST)Updated: Wed, 08 Aug 2018 10:19 PM (IST)
विधवा बहू को नहीं देना होगा उसके सास-ससुर को भरण पोषण
विधवा बहू को नहीं देना होगा उसके सास-ससुर को भरण पोषण

भोपाल, नईदुनिया। विधवा बहू हेमलता विश्वकर्मा को आचार्य नरेंद्र देव नगर में रहने वाले सास-ससुर कमल सिंह विश्वकर्मा और सुशीला बाई को 5000 रपए प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता नहीं देना होगा। बहू को केवल सास-ससुर का घर खाली कर अपने अन्य घरों में से एक में जाकर रहना होगा। 

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दरअसल, यह आदेश एडीएम दिशा नागवंशी ने दिया है। उन्होंने एसडीएम गोविंदपुरा मुकुल गुाा के 30 मार्च 2018 को जारी किए गए भरण पोषषण के आदेश को पलट दिया है। एडीएम ने कहा है कि सास-ससुर बहू से भरण पोषण नहीं बल्कि घर में शांति चाहते हैं। इसलिए मकान खाली करना ही उचित है। ज्ञात हो कि एसडीएम गोविंदपुरा के आदेश से असंतुष्ट होकर विधवा बहू ने एडीएम के यहां अपील कर दी थी।

एडीएम के सामने बहू हेमलता ने अपना पक्ष रखकर बताया था कि ससुराल पक्ष उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। मंडीदीप में नौकरी कर मैं 5000 रूपए कमाती हूं और स्वर्गीय पति की फेब्रीकेशन की दुकान को 10 हजार रूपए महीना किराए पर दे रखा है। 15 हजार रूपए तो घर खर्च से लेकर बच्चों की पढ़ाई में ही खत्म हो जाते हैं। यदि मैं 5000 रूपए भरण पोषण दूंगी तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकूंगी।


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