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पति को अनूठी सजा, सास-ससुर की सेवा और दरगाह की सफाई करो

गर्भधारण नहीं करने पर पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी द्वारा आत्मदाह करने के मामले में ठाणे कोर्ट ने पति को अनूठी सजा दी है। कोर्ट ने पति को 14 दिन के कठोर कारावास, सास-ससुर की सेवा करने और एक दरगाह की सफाई व पेड़-पौधों को पानी देने की

By Sachin kEdited By: Published: Fri, 30 Oct 2015 10:31 AM (IST)Updated: Fri, 30 Oct 2015 10:35 AM (IST)
पति को अनूठी सजा, सास-ससुर की सेवा और दरगाह की सफाई करो

ठाणे। गर्भधारण नहीं करने पर पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी द्वारा आत्मदाह करने के मामले में ठाणे कोर्ट ने पति को अनूठी सजा दी है। कोर्ट ने पति को 14 दिन के कठोर कारावास, सास-ससुर की सेवा करने और एक दरगाह की सफाई व पेड़-पौधों को पानी देने की सजा सुनाई है।

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ठाणे की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मृदुला वीके भाटिया ने बुधवार को 35 साल के आरोपी रिजवान गनी नूरी को पत्नी को गर्भधारण नहीं करने पर प्रताड़ित करने का दोषी माना। नूरी की शादी शगुफ्ता से 1999 में हुई थी। दंपती को कोई संतान नहीं हुई। नूरी की प्रताड़ना से तंग आकर शगुफ्ता ने नवंबर 2010 में आत्महत्या कर ली।

इस पर नूरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में धारा 306 और 498-ए (पति द्वारा पत्नी के प्रति निर्दयता) के तहत गिरफ्तार किया गया। सुनवाई के दौरान 306 के तहत लगा आरोप साबित नहीं हो सका, इसलिए नूरी को 498-ए के तहत दोषी माना गया।
नूरी को 14 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। यह सजा वह हिरासत में रहने के दौरान काट चुका था। इस पर उसे कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई गई।

50 हजार जुर्माने समेत यह सजा भी...
नूरी को 50 हजार रुपए जुर्माना किया गया। यह उसे उसके ससुर को देना होंगे।
फरियादी ससुर प्रकाश पुजारी के पुणे स्थित घर पर चार माह तक हर पंद्रह दिन में जाना होगा।
सास व ससुर के साथ चार घंटे बिताना होंगे और उनकी भावनात्मक व दवाई संबंधित जरूरतें पूरी करना होगी।
चार माह तक हर पंद्रह दिन में एक घंटे उसे ठाणे की नूरी बाबा दरगाह पर जाकर परिसर की सफाई और पौधों को पानी देना होगा।

पालन नहीं तो 15 दिन की जेल
यदि नूरी ने सजा का पालन नहीं किया तो उसे 15 दिन के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा।

सजा तत्काल लागू
कोर्ट ने नूरी की सभी सजाएं बुधवार 28 नवंबर से लागू कर दी। इतना ही नहीं उसे हर माह 1 व 15 तारीख को सजा के पालन की रिपोर्ट भी पेश करना होगी। यह रिपोर्ट उसे 28 फरवरी 2016 तक देना पड़ेगी।


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