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SSC Paper Leak: तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- गवाहों को नहीं धमकाएंगे

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को गुरुवार को वारंगल कोर्ट ने जमानत दे दी। कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त लगाई है कि बंदी संजय देश छोड़कर नहीं जाएंगे जांच में सहयोग करेंगे और गवाहों को नहीं धमकाएंगे। (फाइल फोटो)

By AgencyEdited By: Anurag GuptaPublished: Fri, 07 Apr 2023 04:52 AM (IST)Updated: Fri, 07 Apr 2023 04:52 AM (IST)
SSC Paper Leak: तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- गवाहों को नहीं धमकाएंगे
SSC Paper Leak: तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- गवाहों को नहीं धमकाएंगे

हैदराबाद, एजेंसी। तेलंगाना एसएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को गुरुवार को वारंगल कोर्ट ने जमानत दे दी। जमानत याचिका पर मैराथन सुनवाई के बाद हनमकोंडा के अतिरिक्त प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने गुरुवार रात संजय को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

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सशर्त मिली जमानत, जांच में सहयोग करेंगे बंदी संजय कुमार

कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त लगाई है कि बंदी संजय देश छोड़कर नहीं जाएंगे, जांच में सहयोग करेंगे और गवाहों को नहीं धमकाएंगे। उन्हें बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उन्हें बुधवार और गुरुवार कि दरमियान रात को पुलिस ने हिरासत में लिया था।

भाजपा की लीगल सेल टीम की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका पर कोर्ट ने संजय कुमार को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। उन्हें शुक्रवार को जेल से रिहा करने का कोर्ट ने आदेश दिया है।

हाई कोर्ट में 10 अप्रैल को होगी सुनवाई

इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने कक्षा 10 के प्रश्न पत्र लीक मामले में बंदी संजय कुमार की न्यायिक रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 10 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी थी।

मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां की अध्यक्षता वाली पीठ ने संजय के वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की और पुलिस को जवाबी शपथपत्र दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बंदी संजय से जमानत के लिए संबंधित न्यायालय का रुख करने को कहा था।

भाजपा नेता के वकील ने कहा था कि पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत बिना नोटिस जारी किए उन्हें गिरफ्तार कर किया है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पुलिस को नोटिस

हाई कोर्ट की एक अन्य पीठ ने एक भाजपा नेता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सुनवाई चार हफ्ते के लिए टाल दी। इस बीच, वारंगल पुलिस ने हनमकोंडा में अतिरिक्त प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट में संजय की जमानत याचिका का जवाब दाखिल किया है।

पुलिस ने पूछताछ के लिए सांसद की तीन दिन की हिरासत भी मांगी है। वारंगल पुलिस ने मंगलवार को वारंगल जिले के कमलापुर स्थित एक परीक्षा केंद्र से एसएससी परीक्षा के हिंदी प्रश्नपत्र के लीक होने के मामले में संजय को मुख्य आरोपित बनाया है।

करीमनगर के सांसद को मंगलवार रात करीमनगर में उनके ससुराल से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का आरोप है कि संजय ने अन्य आरोपितों के साथ मिलकर 10वीं कक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने की साजिश रची थी।

मामले में कुल 10 आरोपितों में से पुलिस ने पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है और 10वीं कक्षा के एक किशोर को नोटिस थमा दिया है। बंदी संजय, बूरा प्रशांत, गुंडाबोइना महेश और मौतम शिव गणेश को गिरफ्तार किया गया है। पोगु सुभाष, पोगु शशांक, धूलम श्रीकांत, पेरुमंडला श्रमिक और पोथानाबोइना वर्सिथ फरार हैं।

बीआरएस के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी: रेड्डी

केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने गुरुवार को कहा कि तेलंगाना भाजपा अपने राज्य इकाई के अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय कुमार की गिरफ्तारी से मनोबल नहीं खोएगी और पार्टी बीआरएस के कुशासन को खत्म करने के लिए लड़ाई जारी रखेगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि संजय कुमार को भाजपा को दबाने के बीआरएस के प्रयासों के तहत जेल भेजा गया है। बंदी संजय कुमार की गिरफ्तारी से यह लड़ाई नहीं रुकेगी। तेलंगाना समाज इस तानाशाही, भ्रष्ट, अहंकारी और परिवार का अंत चाहता है।


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