मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती, तमिलनाडु में शराब की बिक्री पर लगाई थी रोक
लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री को बंद करने के आदेश को तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
चेन्नई, एएनआइ। तमिलनाडु में सभी शराब की दुकानों को बंद करने के हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। दरअसल, शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान राज्य संचालित शराब की दुकानों में होने वाली बिक्री को बंद करने का निर्देश दिया था और केवल ऑनलाइन बिक्री के लिए अनुमति दी थी।
कोविड-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र सरकार की ओर से शराब की दुकानों को खोलने की दी गई छूट ने महामारी को रोकने के लिए किए गए अब तक के सभी प्रयासों पर पानी फेर दिया। दुकानों के आगे लोग बिना शारीरिक दूरी आदि का ख्याल किए ही टूट पड़े। जहां भी दुकानें खुली लोगों की बेतहाशा भीड़ नजर आई। इसी क्रम में मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य भर में शराब की दुकानों को बंद कर इसकी ऑनलाइन बिक्री की इजाजत दे दी। शारीरिक दूरी के लिए अब तक के सारे इंतजाम बेकार साबित हुए।
छत्तीसगढ़ सरकार ने बकायदे इसके लिए ऑनलाइन बिक्री की व्यवस्था की और शराब प्रेमियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कर दी। राज्य के ग्रीन जोन में शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी गई। इसके लिए नियम भी बनाए गए कि एक ग्राहक एक बार में 5000 ml तक का ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। और इस डिलीवरी के लिए उसे 120 रुपये का भुगतान करना होगा। , जिसकी डिलीवरी की कीमत 120 रुपये होगी।
वहीं पंजाब में शराब के दुकानों को फिर से खोलने की तैयारी हो रही है। यहां शराब की बिक्री करने वाले दुकानदारों ने इसक होम डिलीवरी को लेकर सरकार से अनुमति मांगी है। पंजाब के मंत्री तृप्त राजिंदर बाजवा ने दुकानों को खोलने की वकालत की और कहा कि मैं दुकानों को खोलने के पक्ष में हूं लेकिन मैं ऑनलाइन डिलीवरी के खिलाफ हूं और चाहता हूं कि ठेके खोले जाएं।