26 लाख तक की कार खरीद सकेंगे तमिलनाडु के मंत्री, विधायकों को 15 लाख तक की छूट; अधिसूचना जारी
तमिलनाडु सरकार ने मंत्रियों और वरिष्ठ विधायी पदाधिकारियों के लिए 26 लाख रुपये, जबकि अन्य विधायकों के लिए 15 लाख रुपये की अधिकतम कार खरीद सीमा तय की है।
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मंत्रियों के लिए सरकारी कार खरीद की अधिकतम सीमा 26 लाख रुपये
HighLights
मंत्रियों के लिए सरकारी कार खरीद की अधिकतम सीमा 26 लाख रुपये
अन्य विधायकों के लिए वाहन खरीद की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये
वाहन सीमा में वार्षिक 5% वृद्धि, पद छोड़ने पर लौटाना अनिवार्य
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने मंत्रियों और वरिष्ठ विधायी पदाधिकारियों के लिए सरकारी कार खरीदने की अधिकतम सीमा 26 लाख रुपये तय की है, जबकि अन्य विधायकों के लिए यह सीमा 15 लाख रुपये होगी। राज्य सरकार ने विधानसभा सदस्यों के यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन करते हुए इस संबंध में नई अधिसूचना जारी की है।
नए नियमों के तहत मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और सरकारी मुख्य सचेतक 26 लाख रुपये तक की कार खरीद सकेंगे।
अन्य विधायकों को 15 लाख रुपये तक के वाहन की पात्रता होगी। इस सीमा में कार की एक्स-शोरूम कीमत, कर, पंजीकरण शुल्क और मोटर बीमा प्रीमियम सहित सभी खर्च शामिल होंगे।
सरकार ने वाहन खरीद की निर्धारित सीमा में हर साल पांच प्रतिशत वृद्धि का भी प्रविधान किया है। अधिसूचना के अनुसार, मंत्रियों के वाहन तमिलनाडु सरकार के नाम पर खरीदे जाएंगे। अन्य पात्र पदाधिकारियों और विधायकों के वाहनों की खरीद विधानसभा सचिवालय के माध्यम से होगी।
नियमों के मुताबिक, पद छोड़ने, कार्यकाल पूरा होने या अयोग्य घोषित किए जाने पर मंत्रियों को सरकारी वाहन लौटाना होगा। अन्य पदाधिकारियों के लिए भी इसी तरह के प्रविधान किए गए हैं।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
