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एटीसी मंजूरी के 5 मिनट के भीतर उड़ान नहीं भरी तो अनिश्चितकाल के लिए रुकना पड़ेगा

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उड़ानों के टाइमटेबल को दुरुस्त रखने के लिए यह फैसला लिया है।

By Tilak RajEdited By: Published: Fri, 29 Sep 2017 10:29 AM (IST)Updated: Fri, 29 Sep 2017 10:29 AM (IST)
एटीसी मंजूरी के 5 मिनट के भीतर उड़ान नहीं भरी तो अनिश्चितकाल के लिए रुकना पड़ेगा
एटीसी मंजूरी के 5 मिनट के भीतर उड़ान नहीं भरी तो अनिश्चितकाल के लिए रुकना पड़ेगा

नई दिल्ली, पीटीआइ। किसी एयरलाइन कंपनी का विमान एटीसी की मंजूरी मिलने के बाद पांच मिनट के भीतर उड़ान नहीं भरता है, तो उसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा सकता है। विमानन नियामक डीजीसीए ने हवाई अड्डा प्रशासन से कहा है कि यदि तय समय के भीतर विमान उड़ान नहीं भरेगा तो उसे अंतिम कतार में भेज दिया जाएगा। इसके बाद समय मिलने पर ही उसे उड़ान भरने की इजाजत दी जाएगी। यह कदम लेटलतीफी करने वाले एयरलाइंस को दंडित करने और समय का पालन करने वाले एयरलाइंस को नुकसान से बचाने के मकसद से उठाया गया है।

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नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उड़ानों के टाइमटेबल को दुरुस्त रखने के लिए यह फैसला लिया है। हालांकि डीजीसीए का कहना है कि दिल्ली और मुंबई जैसे हवाई अड्डों पर भारी ट्रैफिक के चलते देरी होती है और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते होता है। यह एयरलाइंस की पहुंच से बाहर है। डीजीसीए के प्रमुख बीएस भुल्लर की ओर से बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि विमान को प्रस्थान के तय समय से 15 मिनट पहले उड़ान के लिए तैयार रहना होगा। पुश बैक और स्टार्ट की मंजूरी सिर्फ 5 मिनट के लिए ही हो सकेगी। पुशबैक की अनुमति मिलने के बाद भी उड़ान न भरने वाले विमानों को दोबारा कतार में लगना होगा। हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) को विमानों की स्थिति और उड़ान की तैयारी के आधार पर उड़ानों का क्रम तैयार करने के लिए कहा गया है।

आदेश में कहा गया है कि विमान के उड़ान भरने से पहले सभी प्रस्थान पूर्व जांच पूरे होंगे। एटीसी की ओर से मंजूरी मिलने के कुछ देर बाद ही विमान को उड़ान भरनी होगी।

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