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सरोगेट मां को 24 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत, बांबे हाई कोर्ट ने इस वजह से दी अनुमति

याचिका के मुताबिक, महिला ने पुणे की एक दंपती के साथ गर्भ धारण का समझौता किया था।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Fri, 28 Dec 2018 08:55 PM (IST)Updated: Fri, 28 Dec 2018 11:03 PM (IST)
सरोगेट मां को 24 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत, बांबे हाई कोर्ट ने इस वजह से दी अनुमति
सरोगेट मां को 24 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत, बांबे हाई कोर्ट ने इस वजह से दी अनुमति

मुंबई, प्रेट्र। बांबे हाई कोर्ट ने एक सरोगेट मां को 24 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है। गर्भस्थ भ्रूण में दिल से जुड़ी गड़बड़ी पाए जाने के बाद कोर्ट ने यह अनुमति दी है। जस्टिस भारती डांगरे की अवकाश कालीन पीठ ने शुक्रवार को पुणे की महिला को 24 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दी। याचिका के मुताबिक, महिला ने पुणे की एक दंपती के साथ गर्भ धारण का समझौता किया था। बाद में नियमित जांच के दौरान पता चला कि भ्रूण में दिल से जुड़ी कई दिक्कतें हैं।

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20 सप्ताह से ज्यादा समय का गर्भ हो जाने के कारण महिला बच्चे के माता-पिता के साथ गर्भ गिराने की अनुमति लेने के लिए हाई कोर्ट पहुंची थी। कानून के अनुसार 20 सप्ताह के बाद हाई कोर्ट की अनुमति के बगैर गर्भपात नहीं कराया जा सकता है। सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही हाई कोर्ट इसकी अनुमति दे सकता है।

पिछले सप्ताह पुणे के बीजे मेडिकल कॉलेज एवं सासून जनरल अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने महिला की जांच की। रिपोर्ट में डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे को जन्म लेने दिया गया तो उस स्थिति में उसे कई सर्जरी करानी होगी जिसमें उसकी मौत की संभावना प्रबल होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि डॉक्टरों की टीम की राय है कि गर्भपात कराया जा सकता है।


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