सरोगेट मदर को मिल सकता है मातृत्व अवकाश का लाभ
सरकार दूसरे के लिए संतान को जन्म देने वाली यानी सरोगेट मदर के साथ बच्चा गोद लेने वाली महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश का लाभ देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मातृत्व अवकाश कानून में संशोधन करने का विचार किया जा रहा है।
नई दिल्ली। सरकार दूसरे के लिए संतान को जन्म देने वाली यानी सरोगेट मदर के साथ बच्चा गोद लेने वाली महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश का लाभ देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मातृत्व अवकाश कानून में संशोधन करने का विचार किया जा रहा है। संशोधन के जरिये मातृत्व अवकाश की अवधि को मौजूदा 12 से बढ़ा कर 24 सप्ताह तक किया जा सकता है। सोमवार को आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों का कहना है, 'श्रम मंत्रालय ने मंगलवार को नियोक्ताओं, कर्मचारियों और सरकारी अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। इसमें सरोगेट मदर के अलावा बच्चा गोद लेने वाली महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश लाभ देने और इस अवकाश की अवधि को दोगुना करने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श होगा।
माना जा रहा है कि इस बैठक में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम में भी संशोधन के मुद्दे पर भी चर्चा होगी।' मातृत्व अवकाश अधिनियिम, 1961 के तहत, एक कामकाजी महिला वर्तमान में 12 सप्ताह का अवकाश लेने की अधिकारी है। इसमें प्रसव की संभावित तिथि से छह सप्ताह पहले अवकाश लेना होता है।
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